Bokakhat बोकाखाट: असम सरकार के आबकारी विभाग के आदेशों के अनुसार, तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि 2 मई को गोलाघाट जिले में होने वाले आगामी पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हों, जिला प्रशासन ने बुधवार को शाम 4:30 बजे से 2 मई को शाम 4:30 बजे तक जिले में शराब की बिक्री और सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। किसी भी पुनर्मतदान की स्थिति में, 4 मई को भी ड्राई डे घोषित किया जाएगा। इसके अलावा, 11 मई को मतगणना शुरू होने से लेकर मतगणना प्रक्रिया पूरी होने तक मादक मदिरा पर प्रतिबंध रहेगा।
इन ड्राई डे के दौरान, क्लब ‘ऑन’, होटल ‘ऑन’, आईएमएफएल आउटलेट, खुदरा ‘ऑफ’ और ‘ऑन’ दुकानें, सभी थोक गोदाम और देशी शराब की दुकानें बंद रहेंगी। प्रशासन की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस आदेश का कोई भी उल्लंघन असम आबकारी अधिनियम और उसके नियमों के तहत सख्त कार्रवाई को आमंत्रित करेगा।