Assam : नागरिकता संशोधन अधिनियम पर गृह विभाग का कदम

Update: 2024-07-15 05:50 GMT
SILCHAR  सिलचर: हिंदू बंगाली शरणार्थियों को बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने पुलिस को निर्देश दिया है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश करने वाले गैर-मुस्लिम व्यक्तियों से जुड़े किसी भी मामले को विदेशी न्यायाधिकरण को न भेजा जाए। विशेष पुलिस महानिदेशक (सीमा) को 5 जुलाई को लिखे पत्र में गृह एवं राजनीतिक विभाग के सचिव पार्थ प्रतिम मजूमदार ने कहा कि सीएए के नियमों के अनुसार, 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान से भारत में प्रवेश करने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदाय के व्यक्ति को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का पात्र माना जाएगा।
विवादास्पद सीएए के बहुचर्चित नियमों को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 11 मार्च 2024 को अधिसूचित किया था। तब से, त्रिपुरा की भाजपा सरकार सीएए को लागू करने वाला पहला राज्य है। मजूमदार ने अपने पत्र में स्पष्ट किया कि सीएए के प्रावधानों के तहत सीमा पुलिस को ऐसे मामलों को सीधे विदेशी न्यायाधिकरण को नहीं भेजना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को नागरिकता के लिए पोर्टल पर निर्धारित फॉर्म में आवेदन करने की सलाह दी जा सकती है। इस पर जोर देते हुए मजूमदार ने कहा कि ऐसे आवेदनों पर बाद में तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा निर्णय लिया जाएगा। सीमा पुलिस ऐसे लोगों की श्रेणियों के लिए एक अलग रजिस्टर बनाए रख सकती है।
राज्य के गृह विभाग ने पुलिस को यह भी स्पष्ट कर दिया है कि 31 दिसंबर, 2014 के बाद भारत में प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति को इस तरह के उपचार का हकदार नहीं माना जाएगा। बल्कि, एक बार पता लगने पर, ऐसे व्यक्ति को वर्तमान प्रथा के अनुसार सीधे विदेशी न्यायाधिकरण के पास भेज दिया जाना चाहिए।
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