Assam असम : कामरूप मेट्रो जिला प्रशासन ने सार्वजनिक सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए सड़क के खंभों पर खुले और लटके तारों की समस्या का तुरंत समाधान करने का निर्देश जारी किया है।उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) कंकन शर्मा, एसीएस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 152(1) लागू करते हुए कहा कि इस तरह के खुले तार लोगों की आवाजाही में बाधा उत्पन्न करते हैंउन्होंने सभी संबंधित पक्षों को खतरे को कम करने के लिए सात दिनों के भीतर खुले तारों को सुरक्षित करने, प्रबंधित करने और उन्हें ठीक करने का आदेश दिया है।
निर्देश का पालन न करने पर बीएनएसएस, 2023 की धारा 223 के तहत दंड और धारा 155 के तहत पूर्ण आदेश दिया जा सकता है।यदि जिम्मेदार एजेंसियां कार्रवाई करने में विफल रहती हैं, तो खंभे के मालिकाना हक वाले अधिकारियों को केबल मालिकों की कीमत पर इस परेशानी को दूर करने का निर्देश दिया जाएगा, जिसमें बिना ढके केबल को काटना और जब्त करना शामिल है।आगे भी गैर-अनुपालन से धारा 160 के तहत प्रवर्तन कार्रवाई हो सकती है, जिससे कानून प्रवर्तन को खतरे को हटाने और दंड लगाने की अनुमति मिल सकती है।
जिन लोगों के पास गैर-अनुपालन के लिए आपत्ति या कारण हैं, उन्हें 14 फरवरी, 2025 को शाम 4 बजे कमरा नंबर 8, दूसरी मंजिल, जिला आयुक्त कार्यालय, कामरूप मेट्रो में एसडीएम के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा गया है।