Assam सरकार ने शिक्षक स्थानांतरण पोर्टल खोला, 30 अप्रैल तक आवेदन

Update: 2025-03-18 11:00 GMT
असम Assam : असम सरकार ने शिक्षकों के लिए नई स्थानांतरण नीति शुरू की है, जिसके तहत शिक्षक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अंतर-जिला स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकेंगे। शिक्षा मंत्री डॉ. रनोज पेगू ने समग्र शिक्षा कार्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह घोषणा की। डॉ. पेगू ने बताया कि प्रारंभिक नियुक्ति समझौते के अनुसार शिक्षकों को एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरित करने की अनुमति नहीं थी। हालांकि, नई नीति उन्हें पात्रता मानदंडों के आधार पर स्थानांतरण के लिए आवेदन करने का अवसर प्रदान करती है। स्थानांतरण पोर्टल कल फिर से खुलेगा, जिससे शिक्षक 30 अप्रैल तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। नई नीति के अनुसार, न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा वाले शिक्षक स्थानांतरण के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त, दिव्यांग शिक्षक दो वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद आवेदन कर सकते हैं। शिक्षा विभाग ने स्थानांतरण प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए गर्मी की छुट्टियों के दौरान पूरा करने की योजना बनाई है। मंत्री ने सभी मौजूदा शिक्षकों से अपने प्रोफाइल में लॉग इन करने और नए सिरे से आवेदन करने का आग्रह किया, जबकि नवनियुक्त शिक्षकों को स्थानांतरण आवेदन जमा करने से पहले अपना प्रोफाइल बनाना होगा। यह भी पढ़ें: असम के मार्गेरिटा राजस्व मंडल ने भव्य समारोह के साथ 44वां स्थापना दिवस मनाया
शिक्षक स्थानांतरण नीति की मुख्य विशेषताएं:
> अंतर-जिला स्थानांतरण के लिए आवेदन कल से शुरू होंगे।
> आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि: 30 अप्रैल।
> पात्रता: शिक्षकों को 10 वर्ष की सेवा पूरी करनी होगी, जबकि दिव्यांग शिक्षक 2 वर्ष के बाद आवेदन कर सकते हैं।
> स्थानांतरण प्रक्रिया: गर्मी की छुट्टियों के दौरान पूरी होने की उम्मीद है।
> आवेदन प्रक्रिया: मौजूदा शिक्षकों को लॉग इन करके फिर से आवेदन करना होगा, जबकि नए शिक्षकों को आवेदन करने से पहले प्रोफ़ाइल बनानी होगी।
इस पहल से व्यक्तिगत या व्यावसायिक कारणों से स्थानांतरण चाहने वाले शिक्षकों को राहत मिलने और असम में शिक्षा प्रणाली को सुव्यवस्थित करने की उम्मीद है।
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