Assam : रिजर्व फॉरेस्ट में अतिक्रमणकारियों को बेदखली का नोटिस जारी किया
असम Assam : वन विभाग ने श्रीभूमि जिले के चेरागी के आरक्षित वन क्षेत्र में अवैध रूप से रह रहे लोगों को औपचारिक बेदखली नोटिस जारी किए हैं। विभाग ने अतिक्रमणकारियों को एक महीने के भीतर वन भूमि खाली करने का निर्देश दिया है, अन्यथा संरचनाओं को ध्वस्त करने सहित कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी।
आधिकारिक नोटिस के अनुसार, निवासियों ने संरक्षित वन भूमि में अवैध रूप से अतिक्रमण किया है, आवासीय संरचनाएं बनाई हैं और कृषि गतिविधियों में संलग्न हैं, जिससे पर्यावरण का क्षरण हो रहा है और आरक्षित वन को नुकसान पहुँच रहा है।
नोटिस में कहा गया है, "आपको सूचित किया जाता है कि आपने आरक्षित वन क्षेत्र में अवैध रूप से अतिक्रमण किया है, वन भूमि पर कब्जा किया है, घर बनाए हैं और खेती की है, जिससे आरक्षित वन को नुकसान पहुँचा है।"
विभाग ने आगे चेतावनी दी है कि निर्देश का पालन न करने पर असम वन विनियमन की धारा 72(सी) के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी, जो वन भूमि पर अनधिकृत कब्जे और दुरुपयोग से संबंधित है।
स्थानीय निवासियों को नोटिस प्राप्त होने की तिथि से एक महीने के भीतर स्वेच्छा से भूमि खाली करने का समय दिया गया है।