Tezpur तेजपुर: असम सरकार के आबकारी विभाग के निर्देशानुसार, तथा आगामी पंचायत चुनाव 2025 के प्रथम चरण के मतदान को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से, सोनितपुर जिले में 4 अप्रैल को शाम 4:30 बजे से 2 मई को मतदान प्रक्रिया पूरी होने तक की अवधि को जिले में 'शुष्क दिवस' घोषित किया गया है। यदि पुनर्मतदान की आवश्यकता होती है, तो 4 मई को भी 'शुष्क दिवस' के रूप में शामिल किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, 11 मई को मतगणना के दिन से लेकर मतगणना प्रक्रिया पूरी होने तक की अवधि को भी 'शुष्क दिवस' के रूप में मनाया जाएगा।
'शुष्क दिवस' के दौरान, क्लब 'ऑन', होटल 'ऑन', आईएमएफएल (भारतीय निर्मित विदेशी शराब) दुकानें, थोक गोदाम और देशी शराब की दुकानों सहित सभी खुदरा 'ऑफ' और 'ऑन' दुकानें बंद रहनी चाहिए। इस आदेश का कोई भी उल्लंघन असम आबकारी अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई को आमंत्रित करेगा। इस मामले को चुनाव संबंधी अत्यावश्यक मानते हुए सोनितपुर जिले के जिला आयुक्त अंकुर भराली ने यह आदेश जारी किया है।