Assam : अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने के लिए बांग्लादेशी व्यक्ति को सज़ा सुनाई गई
Assam असम : एक महत्वपूर्ण फैसले में, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संख्या 1, कामरूप (एम), गुवाहाटी की अदालत ने आरोपी कासिम अली को विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 14-ए (बी) और पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 12 (1) (सी) के तहत त्रिपुरा के रास्ते बांग्लादेश से अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने का दोषी ठहराया।
दोषी को 2 साल के कठोर कारावास (आरआई) और 10,000 रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई है, साथ ही चूक की स्थिति में 1 साल के साधारण कारावास (एसआई) के लिए कारावास बढ़ाने का प्रावधान है। इससे पहले, सोनापुर पीएस की एक ईजीपीडी टीम ने 12 जून, 2021 को बोडाबस्ती चौक पर त्रिपुरा के रास्ते अवैध रूप से और बिना किसी कानूनी दस्तावेज के भारत में प्रवेश करने के आरोप में बांग्लादेश के नागरिक कासिम अली को गिरफ्तार किया था।
13 जुलाई, 2021 को सोनापुर पीएस में एफआईआर दर्ज की गई और 22 मई, 2023 को चार्जशीट दाखिल की गई।31 जुलाई, 2024 को फैसला सुनाया गया।अदालत के निर्देश के अनुसार, गुवाहाटी पुलिस दोषी की सजा अवधि पूरी होने के बाद प्रक्रिया के अनुसार आवश्यक व्यवस्था करने के बाद कासिम अली को बांग्लादेश भेज देगी।