Arunachal अरुणाचल : अरुणाचल प्रदेश में अधिकारियों ने इनर लाइन परमिट (ILP) प्रणाली के प्रवर्तन को बढ़ा दिया है, राजधानी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अभियान के दौरान 1873 के बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन (BEFR) का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को निर्वासित किया जा रहा है।इटानगर कैपिटल पुलिस और इटानगर रेंज के तहत नाहरलागुन पुलिस के नेतृत्व में की गई कार्रवाई में नाहरलागुन, निरजुली, पापू हिल्स और बांदरदेवा सहित प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया। अधिकारियों ने आज ILP की सख्त जांच की।नाहरलागुन के पुलिस अधीक्षक मिहिन गाम्बो ने पुष्टि की कि कई उल्लंघनों की पहचान की गई और उचित कानूनी कार्रवाई की गई। गाम्बो ने एक आधिकारिक बयान में कहा, "आगंतुकों की पूरी तरह से जांच की गई, कई उल्लंघनों का पता चला और BEFR के तहत कानूनी कार्यवाही शुरू की गई।"
BEFR, 1873 का एक कानून है, जो पूर्वोत्तर भारत के संरक्षित क्षेत्रों में गैर-निवासियों के प्रवेश को विनियमित करता है। यह अनिवार्य करता है कि निर्दिष्ट क्षेत्रों से बाहर के भारतीय नागरिकों को इन क्षेत्रों में प्रवेश करने या रहने के लिए ILP रखना चाहिए। अधिकारियों ने राज्य के बाहर से आने वाले सभी आगंतुकों से अरुणाचल प्रदेश में वैध आईएलपी प्राप्त करने और साथ रखने का आग्रह किया है। पुलिस ने दोहराया कि अनुपालन वैकल्पिक नहीं है और इसका पालन न करने पर निर्वासन सहित कानूनी परिणाम भुगतने होंगे।