Arunachal : भाजपा ने कांग्रेस पर अनुच्छेद 371 (एच) और सियांग परियोजना को लेकर पाखंड का आरोप
ITANAGAR ईटानगर: अरुणाचल प्रदेश में भाजपा ने सोमवार को विपक्षी कांग्रेस पर संविधान के अनुच्छेद 371(एच), अरुणाचल प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम (एपीएफआरए) 1978 और सियांग अपर बहुउद्देशीय परियोजना (एसयूएमपी) जैसे संवेदनशील मुद्दों का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया और दावा किया कि विपक्ष राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है।
पार्टी ने कहा कि ये तीनों ही उपाय पूर्ववर्ती कांग्रेस शासन के दौरान लाए गए या स्वीकृत किए गए थे।
यहां मीडिया को संबोधित करते हुए, पार्टी प्रवक्ता और रोइंग से विधायक मुच्चू मीठी ने कहा कि अनुच्छेद 371(एच) 1986 में लागू किया गया था जब कांग्रेस राज्य और केंद्र दोनों में सत्ता में थी। इसी तरह, एपीएफआरए कांग्रेस सरकार के दौरान पारित किया गया था, और एसयूएमपी को 2009 में तत्कालीन कांग्रेस के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने मंजूरी दी थी।
मीठी ने आरोप लगाया, "कांग्रेस वर्षों से बिना किसी तथ्यात्मक आधार के, केवल राजनीतिक लाभ उठाने के लिए मुद्दे उठाती रही है। सत्ता से बेदखल होने के बाद पार्टी अपनी राह से भटक गई है।"
यह टिप्पणी एपीसीसी अध्यक्ष बोसीराम सिरम द्वारा हाल ही में नई दिल्ली में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात के बाद आई है।