अरुणाचल Arunachal : सोमवार को अपर सियांग ज़िले में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण (पीडब्ल्यूडीवी) अधिनियम, 2005 और कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (पीओएसएच अधिनियम) पर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
इस कार्यक्रम का उद्देश्य दोनों अधिनियमों के तहत महिलाओं के अधिकारों और कानूनी सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनकी समझ को बढ़ाना था। इस सत्र में कार्यस्थलों और समुदाय में महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और सहायक वातावरण बनाने के महत्व पर ज़ोर दिया गया। कार्यक्रम का आयोजन महिला एवं बाल विकास विभाग (डीआईपीआरओ) की उप निदेशक इने पर्टिन की देखरेख में आंतरिक शिकायत समितियों के सदस्यों द्वारा किया गया था।