एपीआईसी ने पीआईओ पर लगाया जुर्माना

अरुणाचल प्रदेश सूचना आयोग ने आयोग के निर्देशों का पालन नहीं करने और पीआईओ-सह-नामसाई डब्ल्यूआरडी डिवीजन ईई सीजे मनमाव और पीआईओ-सह-नामसाई पीडब्ल्यूडी डिवीजन ईई एसएस सिंह पर प्रत्येक पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।

Update: 2024-03-22 05:11 GMT

ईटानगर : अरुणाचल प्रदेश सूचना आयोग (एपीआईसी) ने आयोग के निर्देशों का पालन नहीं करने और पीआईओ-सह-नामसाई डब्ल्यूआरडी डिवीजन ईई सीजे मनमाव और पीआईओ-सह-नामसाई पीडब्ल्यूडी डिवीजन ईई एसएस सिंह पर प्रत्येक पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। आरटीआई अधिनियम, 2005 के प्रावधानों का घोर उल्लंघन।

पीआईओ को 10 अप्रैल से पहले एपीआईसी रजिस्ट्रार के पक्ष में जुर्माना राशि जमा करने का निर्देश दिया गया है। उनसे "सुनवाई की अगली तारीख पर अपीलकर्ताओं द्वारा मांगे गए सभी दस्तावेजों के साथ, ट्रेजरी चालान के माध्यम से राशि जमा करने का प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए भी कहा गया है।"
आयोग ने कहा, “सुनवाई की अगली तारीख अलग से सूचित की जाएगी।”
विज्ञप्ति में कहा गया है कि यदि पीआईओ आयोग के आदेश का पालन करने में विफल रहते हैं तो आरटीआई अधिनियम की धारा 20 (2) के तहत अतिरिक्त कार्रवाई शुरू की जाएगी।


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