मणिपुर Manipur : सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) अधिनियम को 26 सितंबर को पूरे मणिपुर में, 13 पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र को छोड़कर, कानून-व्यवस्था की मौजूदा स्थिति को देखते हुए, छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया था।केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, अफस्पा, जिसके तहत किसी विशेष राज्य या कुछ क्षेत्रों को "अशांत" घोषित किया जाता है, को नागालैंड के नौ जिलों और राज्य के पाँच अन्य जिलों के 21 थाना क्षेत्रों में भी छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है।
इस कानून का विस्तार अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों और असम की सीमा से लगे राज्य के नामसाई जिले के तीन थाना क्षेत्रों तक भी किया गया है।तीनों राज्यों के इन विशेष क्षेत्रों में अशांत क्षेत्र का विस्तार 1 अक्टूबर से छह महीने के लिए प्रभावी होगा।अफस्पा, जिसकी अक्सर एक कठोर कानून के रूप में आलोचना की जाती है, अशांत क्षेत्रों में कार्यरत सशस्त्र बलों को आवश्यकता पड़ने पर तलाशी लेने, गिरफ्तार करने और गोलीबारी करने के व्यापक अधिकार प्रदान करता है।
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