वाईएस अविनाश रेड्डी को तेलंगाना हाई कोर्ट से राहत, 25 अप्रैल तक गिरफ्तारी नहीं

25 तारीख तक कोई गिरफ्तारी नहीं करने का निर्देश दिया।

Update: 2023-04-19 07:31 GMT
विवेकानंद रेड्डी हत्याकांड में कडप्पा सांसद अविनाश रेड्डी को तेलंगाना हाई कोर्ट से राहत मिली है. उनके द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर बहस के बाद, उच्च न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश जारी कर सीबीआई को इस महीने की 25 तारीख तक कोई गिरफ्तारी नहीं करने का निर्देश दिया।
याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने अविनाश रेड्डी के वकील की दलीलों से सहमति जताते हुए अंतरिम आदेश जारी किया. सीबीआई को पूरी जांच की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही अविनाश रेड्डी को कल से 25 तारीख तक सीबीआई जांच में शामिल होने का आदेश दिया है. साथ ही कहा कि अग्रिम जमानत याचिका पर अंतिम फैसला 25 को सुनाया जाएगा.
इस बीच विवेका मामले में अविनाश रेड्डी ने अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल की और दो दिन तक बहस होती रही. मंगलवार को डेढ़ घंटे से अधिक समय तक विवाद चलता रहा।
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