कडपा: कडपा की एक ज़िला अदालत ने YSR कडपा ज़िले के सिद्दावतम पुलिस स्टेशन इलाके में 2023 में हुई हत्या के मामले में दो लोगों को सात साल की सज़ा सुनाई है।
ज़िला और सत्र न्यायाधीश डॉ. सी. यामिनी ने SC नंबर 57/2024 की सुनवाई करते हुए पी. मनिंद्र (A2) और पी. नागेंद्र (A3) को IPC की धारा 34 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 302 के तहत दोषी पाया। अदालत ने पी. श्रीनिवासुलु (A1) को बरी कर दिया, क्योंकि अभियोजन पक्ष उनका अपराध साबित करने में नाकाम रहा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, 12 मार्च 2023 को उप्परापल्ली गाँव के 29 वर्षीय भीमिशेट्टी लक्ष्मी नरसिम्हुलु और श्रीनिवासुलु के बीच सागौन के पेड़ काटने के पैसे को लेकर झगड़ा हुआ था। हालाँकि मज़दूरी के तौर पर 600 रुपये तय हुए थे, लेकिन आरोप है कि श्रीनिवासुलु ने अतिरिक्त 300 रुपये की माँग की।
बाद में, श्रीनिवासुलु अपने बेटों मनिंद्र और नागेंद्र के साथ नरसिम्हुलु के घर गया और उस पर हमला कर दिया। उसे गंभीर चोटें आईं और उसे कडपा RIMS ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
पीड़ित की माँ, भीमिशेट्टी आदि लक्षम्मा की शिकायत के आधार पर, तत्कालीन सिद्दावतम SI पी. तुलसी नागप्रसाद ने मामला दर्ज किया। इसके बाद वोंटिमिट्टा सर्कल इंस्पेक्टर आर. पुरुषोत्तम राजू ने मामले की जाँच की, आरोपियों को गिरफ़्तार किया और चार्जशीट दाखिल की।
विशेष लोक अभियोजक एन. खादिरुण ने अभियोजन पक्ष का प्रतिनिधित्व किया। सबूतों और दलीलों के आधार पर, अदालत ने A2 और A3 को दोषी ठहराया और उन्हें सात साल की सज़ा सुनाई।