विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश सरकार ने शनिवार को पूरे राज्य में शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) के चुनाव कराने के लिए कानूनी नियम जारी किए। संशोधित नगरपालिका कानूनों के तहत, नगर निगमों के मेयर और नगर पालिकाओं व नगर पंचायतों के चेयरपर्सन का चुनाव सीधे उन वोटरों द्वारा किया जाएगा जिनके नाम संबंधित वोटर लिस्ट में हैं। यह पहले की उस व्यवस्था की जगह लेगा जिसमें निगम, नगरपालिका या नगर पंचायत के चुने हुए और योग्य पदेन सदस्यों द्वारा उनका अप्रत्यक्ष चुनाव होता था।

वोटर अपने वार्ड सदस्य और पूरे ULB का प्रतिनिधित्व करने वाले मेयर या चेयरपर्सन को अलग-अलग चुनेंगे। सीधे चुने गए मेयर या चेयरपर्सन का कार्यकाल पांच साल का होगा और वे अपने पद के कारण संबंधित निगम या नगरपालिका के सदस्य बन जाएंगे। सरकार ने हर नगर निगम में डिप्टी मेयर और हर नगरपालिका या नगर पंचायत में वाइस चेयरपर्सन की संख्या दो से घटाकर एक कर दी है।

ये पद निगम, नगरपालिका या नगर पंचायत के योग्य चुने हुए और पदेन सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से भरे जाते रहेंगे। डिप्टी मेयर या वाइस चेयरपर्सन को चुनने के लिए एक विशेष बैठक ULB की पहली बैठक के 15 दिनों के भीतर होनी चाहिए, जिसके लिए कम से कम तीन दिन पहले नोटिस दिया जाना ज़रूरी है। नियमों में कोरम, नामांकन, पार्टी ऑथराइज़ेशन, हाथ उठाकर वोटिंग, पार्टी व्हिप और नतीजों की घोषणा का प्रावधान है।

शनिवार को जारी चुनाव कराने के कानूनी नियमों में चुनाव प्रक्रिया शामिल है, जिसमें नोटिफिकेशन, नामांकन, जांच, उम्मीदवारी वापस लेना, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करना, चुनाव चिह्न का आवंटन, वोटिंग और चुनाव एजेंट, पोस्टल बैलेट, बैलेट पेपर या EVM, NOTA, वोटरों की पहचान, टेंडर्ड और चैलेंज्ड वोट, गिनती, दोबारा गिनती, नतीजों की घोषणा और खर्च का हिसाब जमा करना शामिल है। इसके अलावा, राज्य सरकार ने रिज़र्वेशन के मकसद से 59 ULBs (जिनमें विजयनगरम नगर निगम और 58 नगरपालिकाएं व नगर पंचायतें शामिल हैं) में SC, ST, BC और महिला वोटरों की पहचान करने के लिए 8 सितंबर से 21 सितंबर तक 14 दिन की प्रक्रिया का नोटिफिकेशन जारी किया है। 8 सितंबर से 12 सितंबर तक घर-घर जाकर वोटरों की पहचान की जाएगी। इसके बाद ड्राफ़्ट पब्लिकेशन, दावे और आपत्तियां, वेरिफिकेशन और 21 सितंबर को कैटेगरी के हिसाब से वोटर लिस्ट का फ़ाइनल पब्लिकेशन होगा।

41 ULB (शहरी स्थानीय निकायों) में वोटर लिस्ट एक हफ़्ते के अंदर पब्लिश होने की उम्मीद है, जहां हाल ही में हाई कोर्ट के आदेशों के बाद परिसीमन (delimitation) का काम किया गया था। जिन 23 ULB में एक्ट 5 से जुड़ी हाई कोर्ट की कार्यवाही अभी चल रही है, वहां आगे की कार्रवाई कोर्ट के आदेशों के अनुसार होगी।

म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर पोंगुरु नारायण ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे नोटिफ़िकेशन में तय समय-सीमा का पालन करें। प्रिंसिपल सेक्रेटरी एस. सुरेश कुमार ने कहा कि डिपार्टमेंट कानूनी तैयारियों को पूरा करने के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन, कलेक्टरों और म्युनिसिपल अधिकारियों के साथ तालमेल बिठा रहा है।

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