विजयवाड़ा: राज्य सरकार ने शनिवार को शहरी स्थानीय निकायों (Urban Local Bodies) के आम चुनावों के संचालन से जुड़े कानूनी नियम और आदेश जारी किए। इनमें मेयर, चेयरपर्सन, वार्ड सदस्य, डिप्टी मेयर और वाइस-चेयरपर्सन के चुनाव के साथ-साथ आरक्षण के मकसद से SC, ST, BC और महिला मतदाताओं की पहचान करने का शेड्यूल भी शामिल है।

इन आदेशों में संबंधित शहरी स्थानीय निकाय के मतदाताओं द्वारा नगर निगमों के मेयर और नगर पालिकाओं/नगर पंचायतों के चेयरपर्सन के सीधे चुनाव की प्रक्रिया बताई गई है, साथ ही वार्ड सदस्यों का चुनाव भी शामिल है। डिप्टी मेयर और वाइस-चेयरपर्सन के अप्रत्यक्ष चुनाव के लिए भी अलग नियम जारी किए गए हैं।

संशोधित नगरपालिका कानूनों के तहत, नगर निगम के मेयर और नगरपालिका/नगर पंचायत के चेयरपर्सन का चुनाव सीधे उन लोगों द्वारा किया जाएगा जिनके नाम संबंधित निगम या नगरपालिका की मतदाता सूची में हैं। यह पहले की उस व्यवस्था की जगह लेगा जिसमें चुने हुए और योग्य पदेन सदस्यों (ex-officio members) द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव होता था।

नगर निगमों और नगर पालिकाओं/नगर पंचायतों के लिए जारी नियमों में मेयर, चेयरपर्सन और वार्ड सदस्यों के पदों के लिए चुनाव कराने की विस्तृत कानूनी प्रक्रिया बताई गई है।

इस ढांचे में चुनाव की अधिसूचना जारी करना, नामांकन दाखिल करना, जांच-पड़ताल (scrutiny), उम्मीदवारी वापस लेना, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित करना, चुनाव चिह्न आवंटित करना, चुनाव और पोलिंग एजेंट नियुक्त करना, पोस्टल बैलेट, बैलेट पेपर या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) से मतदान, NOTA, मतदाताओं की पहचान, टेंडर्ड और चैलेंज्ड वोट, वोटों की गिनती और दोबारा गिनती, नतीजों की घोषणा और चुनाव खर्च का हिसाब जमा करना शामिल है।

नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के मामले में, चुनाव कार्यक्रम में नामांकन, जांच-पड़ताल, उम्मीदवारी वापस लेने, मतदान और वोटों की गिनती की तारीखें बताना ज़रूरी है। मतदान, उम्मीदवारी वापस लेने की आखिरी तारीख के सातवें दिन से पहले नहीं कराया जा सकता। चुनाव आंध्र प्रदेश राज्य चुनाव आयोग की देखरेख, निर्देशन और नियंत्रण में कराए जाएंगे। इसमें जिला चुनाव अधिकारी, चुनाव अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी और अन्य नियुक्त अधिकारी, कानूनों, नियमों और आयोग के निर्देशों के तहत तय किए गए काम करेंगे।

 

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