विशाखापत्तनम: ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने विशाखापत्तनम ज़िले में कॉन्ट्रैक्ट कैरिज (CC) बसों द्वारा नियमों के उल्लंघन के खिलाफ़ कार्रवाई तेज़ कर दी है। विभाग ने 96 मामले दर्ज किए हैं और 8.76 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
एक स्पेशल चेकिंग अभियान के दौरान, RTA अधिकारियों ने कई उल्लंघन पकड़े, जिनमें बिना वैध परमिट के बसें चलाना, परमिट की शर्तों का उल्लंघन करना और मोटर वाहन टैक्स न चुकाना शामिल है। अधिकारियों ने सुरक्षा में कमियां भी पाईं, जैसे कि इमरजेंसी एग्जिट दरवाज़ों का काम न करना, और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ़ मामले दर्ज किए।
मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के अलावा, विभाग ने दशहरा त्योहार के लिए अपने गृहनगर जाने वाले यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सड़क सुरक्षा मानकों की निगरानी पर भी ध्यान दिया।
डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर (इन-चार्ज) आर.सी.एच. श्रीनिवास ने कहा कि त्योहार के मौसम में नियमों के उल्लंघन को रोकने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस महीने के अंत तक प्राइवेट बसों की स्पेशल चेकिंग जारी रहेगी।
उन्होंने बस मालिकों और ऑपरेटरों को परमिट, मोटर वाहन टैक्स, वाहन की फिटनेस और सड़क सुरक्षा मानकों से जुड़े सभी नियमों का सख्ती से पालन करने की चेतावनी दी। यात्रियों की सुरक्षा को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता बताते हुए, DTC (इन-चार्ज) ने ऑपरेटरों को अनिवार्य सुरक्षा मानकों से समझौता करने और बहुत ज़्यादा किराया वसूलने के खिलाफ़ चेतावनी दी।