सुशांत सिंह राजपूत के जीवन पर बनी फिल्म 'न्याय द जस्टिस, पिता ने की थी अपील, जारी हुआ नोटिस
सुशांत सिंह राजपूत के जीवन पर बनी फिल्म 'न्याय द जस्टिस' के खिलाफ एक्टर के पिता ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था. अब कोर्ट ने इस पर नोटिस जारी कर दिया है.
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। दिवंगत बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (sushant singh rajput) के जीवन पर कथित तौर पर आधारित फिल्म न्याय द जस्टिस रोक लगाने की याचिका एक्टर के पिता ने दिल्ली हाईकोर्ट में दर्ज कराई थी. अब दिल्ली हाईकोर्ट ने इस याचिका पर नोटिस जारी किया है. सुशांत के पिता ने इस याचिका में प्रोड्यूसर्स से एक्टर का नाम, कैरिकेचर का इस्तेमाल करने से इनकार किया है. अब इस याचिका पर 14 जुलाई को अगली सुनवाई होगी.
सुशांत के पिता ने दो हफ्ते पहले इस फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट का रुख किया था. उन्होंने कहा था कि ये फिल्म उनके बेटे की छवि खराब कर रही है. हालांकि हाईकोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से मना कर दिया था. जिसके बाद सुशांत के पिता कृष्ण किशोर सिंह ने इस फैसले को चुनौती दी थी. जिसके बाद बुधवार को इस याचिका पर सुनवाई हुई थी.
कोर्ट ने मांगी थी ये जानकारी
न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की अवकाशकालीन पीठ ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए पूछा था कि क्या ये फिल्म रिलीज हुई है या नहीं. यह फिल्म 11 जून को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होनी थी. पीठ ने कहा अगर फिल्म रिलीज हो चुकी है तो क्या उसे पलटा जा सकता है? और अगर रिलीज नहीं हुई है तो इस मामले पर सुनवाई की जा सकती है.
सुशांत के पिता के एडवोकेट जयंत मेहता ने जब कहा कि फिल्म रिलीज नहीं हुई है. वहीं डायरेक्टर की तरफ से मौजूद एडवोकेट चंदर लाल ने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है. जिसके बाद फिल्म के रिलीज होने की कंफर्म जानकारी पता करने के बाद सुनवाई करने का फैसला किया गया था.
जानिए क्या है माजरा
सुशांत के जीवन पर बनी फिल्में बनाकर उनके बेटे का नाम खराब करने की वजह से एक्टर के पिता केके सिंह ने याचिका दायर की थी. उनका कहना है कि उनके बेटे का नाम मनोरंजन के लिए किया जा रहा है.
आपको बता दें 14 जून को सुशांत को इस दुनिया को अलविदा कहकर गए एक साल हो गया है. सुशांत केस की जांच में अभी भी तीनों एजेंसियां लगी हुई हैं. सुशांत के निधन को लेकर अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि उन्होंने आत्महत्या की थी या उनकी हत्या हुई थी.