Kannada actor की न्यायिक हिरासत बढ़ी, कानून के अनुसार मिलेंगी सुविधाएं

Update: 2024-09-17 11:23 GMT
Bengaluru बेंगलुरु : बेंगलुरु की 24वीं अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) अदालत ने मंगलवार को जेल में बंद कन्नड़ अभिनेता दर्शन, उनकी साथी पवित्रा गौड़ा और 15 अन्य की न्यायिक हिरासत 30 सितंबर तक बढ़ा दी।
दर्शन और अन्य पर एक प्रशंसक का अपहरण करने और उसकी बेरहमी से हत्या करने का आरोप है। अदालत ने बल्लारी जेल अधिकारियों को दर्शन को उसके परिवार और दोस्तों से मिलने की अनुमति देने का भी निर्देश दिया है। अदालत ने अधिकारियों से उसे जेल के नियमों का पालन करते हुए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए भी कहा।
अभियोजन पक्ष ने दर्शन सहित सभी आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत के समक्ष पेश किया। जांच अधिकारियों ने दर्शन और अन्य आरोपियों के खिलाफ तकनीकी साक्ष्य प्रस्तुत किए।
दर्शन के वकील ने अदालत को बताया कि दर्शन पीठ दर्द से पीड़ित है और जेल अधिकारियों ने उसे कुर्सी नहीं दी है। इसके अलावा, वकील ने कहा कि जेल अधिकारी बल्लारी जेल में दर्शन से मिलने के लिए उसके परिवार और दोस्तों को नहीं आने दे रहे हैं। जवाब में, अदालत ने अधिकारियों को दर्शन के परिवार और दोस्तों को उससे मिलने की अनुमति देने का आदेश दिया।
दर्शन के वकील ने तर्क दिया: “जेल अधिकारी अदालत की अनुमति के बिना नियम कैसे बना सकते हैं? क्या दर्शन का अपने परिवार और दोस्तों से मिलना गलत है? किसी को भी उससे मिलने की अनुमति नहीं दी जा रही है। वह कर्नाटक संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (केसीओसीए) के तहत आरोपी नहीं है; वह केवल एक हत्या के मामले में आरोपी है। उसे कुर्सी देने से कैसे मना किया जा सकता है?”
अदालत ने बल्लारी जेल अधिकारियों को जेल के नियमों के अनुसार दर्शन को आवश्यक सामान उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। सरकारी अभियोजक ने कहा कि अगर अदालत अनुमति देती है तो वे सभी 17 आरोपियों को केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (सीएफएसएल) से रिपोर्ट की फोटोकॉपी उपलब्ध कराएंगे। अभियोजक ने कहा कि प्रतियां एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध करा दी जाएंगी। अदालत ने अभियोजन पक्ष को यह भी निर्देश दिया कि अगली सुनवाई से पहले प्रतियां उपलब्ध कराई जाएं।
बेंगलुरू पुलिस ने हाल ही में दर्शन और उनके प्रशंसक रेणुकास्वामी के अपहरण और हत्या के सिलसिले में अन्य आरोपियों के खिलाफ अदालत में 3,991 पन्नों का आरोप पत्र प्रस्तुत किया है।
दर्शन, पवित्रा गौड़ा और उनके सहयोगी 8 जून को बेंगलुरु में दर्शन के प्रशंसक रेणुकास्वामी की जघन्य हत्या के लिए कटघरे में हैं। रेणुकास्वामी को उनके गृहनगर चित्रदुर्ग से अगवा कर बेंगलुरु लाया गया, एक शेड में रखा गया और उन्हें यातनाएं देकर मार डाला गया। उनकी मृत्यु के बाद उनके शव को नहर में फेंक दिया गया।
यह घटना तब प्रकाश में आई जब एक निजी अपार्टमेंट बिल्डिंग के सुरक्षा कर्मियों ने शव को कुत्तों के झुंड द्वारा घसीटते हुए देखा। दर्शन को आलीशान उपचार दिखाने वाली तस्वीरें सामने आने के बाद उन्हें बेंगलुरु की सेंट्रल जेल से बल्लारी जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। इस घटना के सिलसिले में दो जेलरों सहित नौ जेल कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया और तीन अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गईं।

(आईएएनएस)

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