खत्म हो राजद्रोह कानून
सुप्रीम कोर्ट ने संदेश दिया है कि राजद्रोह से जुड़े औपनिवेशिक दौर के कानून का आज कोई औचित्य नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने संदेश दिया है कि राजद्रोह से जुड़े औपनिवेशिक दौर के कानून का आज कोई औचित्य नहीं है। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अगुआई वाली बेंच ने कहा कि इस सरकार ने औपनिवेशिक दौर के बहुत से कानूनों को खत्म किया है, लेकिन पता नहीं राजद्रोह कानून पर इसकी नजर क्यों नहीं पड़ रही है। इस सवाल में सचमुच दम है कि आखिर अंग्रेजों द्वारा लाया गया यह कानून, जिसका इस्तेमाल महात्मा गांधी और लोकमान्य तिलक जैसे महापुरुषों की आवाज दबाने के लिए किया गया, अब तक क्यों बचाए रखा गया है। महात्मा गांधी पर 1922 में राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ, तब उन्होंने कहा था, 'सेक्शन 124ए के तहत मुझ पर केस दर्ज हुआ है। इंडियन पीनल कोड की जिन राजनीतिक धाराओं का इस्तेमाल नागरिकों की आजादी को दबाने के लिए किया जाता है, उनमें इस धारा को शायद राजकुमार जैसी पदवी मिली हुई है।' 1962 में केदार नाथ बनाम बिहार सरकार में शीर्ष अदालत ने राष्ट्रद्रोह कानून को लेकर बड़ी बात कही थी। उसने स्पष्ट किया था कि सरकार विरोधी बयान के बाद अगर बड़े पैमाने पर कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश नहीं होती है तो इस धारा के इस्तेमाल से बचा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में इसकी नजीर भी पेश की। खालिस्तान समर्थक बलवंत सिंह ने भारत से अलग होने के लिए सिखों से हथियार उठाने की अपील की थी, लेकिन उसके बयान के कारण हिंसा नहीं हुई। इसलिए अदालत ने उसे बरी कर दिया। शीर्ष अदालत की इन नजीरों से भी इस कानून के दुरुपयोग में कमी नहीं आई है।