उदयपुर फाइलों पर कटौती: हाईकोर्ट ने केंद्र से पूछा सवाल

Update: 2025-07-31 07:08 GMT
NEW DELHI नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को केंद्र से पूछा कि क्या उसे अपनी पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग करते हुए फिल्म 'उदयपुर फाइल्स-कन्हैया लाल टेलर मर्डर' में छह कट लगाने का आदेश पारित करने का अधिकार है। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा, "आपको कानून के दायरे में रहकर अपनी शक्तियों का प्रयोग करना होगा। आप इससे आगे नहीं जा सकते।"
अदालत ने यह मुद्दा तब उठाया जब उसे बताया गया कि केंद्र ने सिनेमैटोग्राफ अधिनियम के तहत अपनी पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग करते हुए फिल्म में छह कट और एक डिस्क्लेमर की सिफारिश की है। हालाँकि फिल्म को पुनः प्रमाणित कर दिया गया है, लेकिन निर्माताओं को प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया है, क्योंकि मामला अभी भी उच्च न्यायालय में लंबित है। उच्च न्यायालय हत्या मामले के एक आरोपी मोहम्मद जावेद की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें फिल्म की रिलीज़ पर आपत्ति जताई गई थी।
Tags:    

Similar News