लश्कर के दो दोषियों को 15 साल की सजा

Update: 2026-02-13 14:16 GMT
New Delhi: विशेष एनआईए अदालत, पटियाला हाउस कोर्ट ने शुक्रवार को आतंकी साजिश के दो दोषियों को 15 साल की कैद की सजा सुनाई। इन दोषियों पर एक अन्य लश्कर आतंकवादी, बहादुर अली, जो एक पाकिस्तानी नागरिक है, को लॉजिस्टिक सहायता, आश्रय और भोजन प्रदान करने का आरोप था।
बहादुर अली, अन्य आतंकवादियों के साथ, 2016 में आतंकवादी बुरहान वानी की हत्या के बाद भारत में आतंकी हमले करने के लिए घुसपैठ कर चुका था ।एनआईए ने जुलाई 2016 में भारत में आतंकी हमले करने की साजिश रचने के आरोप में मामला दर्ज किया था।विशेष एनआईए न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने जहूर अहमद पीर और नज़ीर अहमद पीर को यूएपीए की धारा 18, 19 और 39 के तहत सजा सुनाई। उन्हें 18 दिसंबर, 2025 को दोषी ठहराया गया था।
अदालत ने उन्हें आतंकी साजिश रचने, आतंकी संगठन के सदस्य को शरण देने और आतंकी संगठन का समर्थन करने का दोषी ठहराया।अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए न्यायालय ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने अभियुक्तों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को संदेह से परे साबित कर दिया है। अदालत को आरोपियों की निर्दोषता का कोई सबूत नहीं मिला है।
आरोप था कि ये दोनों आतंकवादी बहादुर अली को पनाह देने और उसे समर्थन प्रदान करने की साजिश में शामिल थे। बहादुर अली अन्य आतंकवादियों के साथ भारत में घुसपैठ कर चुका था, जिन्हें सुरक्षा बलों के एक अभियान में मार गिराया गया था।
इसके बाद, कैदियों ने उसे आश्रय, भोजन और रसद संबंधी सहायता प्रदान की। एजेंसी ने आरोप लगाया कि प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर के सदस्य होने की जानकारी होने के बावजूद उन्होंने बहादुर अली का समर्थन किया।मार्च 2021 में, बहादुर अली ने आरोप तय होने के समय ही अपना जुर्म कबूल कर लिया था। उन्हें दोषी ठहराया गया और आतंकी कृत्यों की साजिश रचने के आरोप में 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई।
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