तुनिषा शर्मा मौत मामला: शीजान खान ने वसई कोर्ट में दायर की जमानत याचिका, सुनवाई 23 फरवरी को
मुंबई (एएनआई): तुनिषा शर्मा मौत मामले के मुख्य आरोपी शीजान खान ने वसई अदालत के समक्ष जमानत याचिका दायर की है और उसी की सुनवाई 23 फरवरी को होगी।
शीजान खान के वकील शरद राय ने मंगलवार को कहा, "उन्होंने पहले बॉम्बे हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन अब वहां से याचिका वापस ले ली है और अब वसई कोर्ट में दायर की है।"
उन्होंने आगे कहा कि आरोपी को जमानत मिलनी चाहिए क्योंकि मामले की जांच अब पूरी हो चुकी है।
राय ने कहा, 'आवेदन में कहा गया है कि मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और पुलिस की जांच पूरी हो चुकी है, इसलिए अब आरोपी को जमानत मिलनी चाहिए।'
इससे पहले गुरुवार को वालिव पुलिस ने तुनिषा शर्मा मौत मामले में आरोपी शीजान खान के खिलाफ महाराष्ट्र के वसई कोर्ट में 524 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी।
इससे पहले महाराष्ट्र की वसई कोर्ट ने 13 जनवरी को टीवी अभिनेता की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
अदालत ने कहा, "शीज़ान और तुनिशा ने 15 दिसंबर को अपना रिश्ता तोड़ लिया था जिसके बाद पैनिक अटैक से उसकी मौत हो गई। यह भी पता चला है कि मरने से पहले शीज़ान, तुनिशा से मिलने वाला आखिरी व्यक्ति था।"
अभिनेता तुनिषा की मौत के मामले में न्यायिक हिरासत में हैं।
इसके अलावा, शीजान के परिवार ने पहले दावा किया था कि दिवंगत अभिनेता की मां ने उन्हें झूठे मामले में फंसाया था। उन्होंने आगे दावा किया कि तुनिषा उनके लिए एक 'परिवार' की तरह थीं।
शीज़ान खान कथित तौर पर तुनिषा शर्मा को डेट कर रहे थे, जो कथित तौर पर 24 दिसंबर को एक टीवी धारावाहिक के सेट पर लटकी पाई गई थी, एक पखवाड़े बाद दोनों ने कथित तौर पर अपने कुछ महीनों के लंबे रिश्ते को तोड़ दिया था।
अभिनेत्री के निधन के कुछ ही घंटों के भीतर, 'अली बाबा दास्तान-ए-काबुल' में 20 वर्षीय अभिनेत्री के साथ काम करने वाले शीजान खान को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। (एएनआई)