दिल्ली सरकार द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई

Update: 2024-11-04 03:46 GMT
NEW DELHI नई दिल्ली: दिल्ली सरकार द्वारा दायर याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। याचिका में केंद्र सरकार के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें उपराज्यपाल को सरकारी वकीलों की नियुक्ति का अधिकार दिया गया है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की दो न्यायाधीशों वाली पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति संजय कुमार भी शामिल हैं, इस मामले की सुनवाई करेगी।
शीर्ष अदालत में दायर अपनी याचिका में दिल्ली सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी 2017 के कार्यालय ज्ञापन और इस संबंध में दिल्ली के उपराज्यपाल कार्यालय द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी है।
दिल्ली सरकार की याचिका में कहा गया है, "दिल्ली की निर्वाचित सरकार को वकील नियुक्त करने का निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए और अपनी पसंद का वकील चुनने का अधिकार सबसे अधिक संरक्षित अधिकारों में से एक है। निर्वाचित सरकार को संवैधानिक अदालतों के समक्ष अपने वकील चुनने से नहीं रोका जा सकता है।" इसमें आगे कहा गया है कि उपराज्यपाल द्वारा पारित उक्त ज्ञापन और अन्य आदेश दिल्ली के मतदाताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करने की सरकार की क्षमता को गंभीर रूप से बाधित करते हैं।
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