NCB ने NDPS एक्ट के तहत 2-ब्रोमो-4-मिथाइलप्रोपियोफेनोन को नियंत्रित पदार्थ घोषित किया
New Delhi : नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने एक सार्वजनिक सूचना जारी की है जिसमें बताया गया है कि 2-ब्रोमो-4-मिथाइलप्रोपियोफेनोन (CAS नंबर 1451-82-7) को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (कंट्रोल्ड सब्सटेंस का रेगुलेशन) ऑर्डर, 2013 के तहत एक कंट्रोल्ड सब्सटेंस (नियंत्रित पदार्थ) के रूप में अधिसूचित किया गया है। वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग द्वारा 11 मार्च, 2026 की अधिसूचना S.O. 1259(E) के तहत जारी सूचना के अनुसार, इस केमिकल को रेगुलेटरी कंट्रोल (नियामक नियंत्रण) के दायरे में लाया गया है क्योंकि इसका इस्तेमाल मेफेड्रोन (4-मिथाइलमेथकैथिनोन) बनाने में बढ़ रहा है, जो एक साइकोट्रोपिक पदार्थ है।
अधिसूचना में कहा गया है, "भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने अधिसूचना S.O. 1259(E) के माध्यम से 2-ब्रोमो-4-मिथाइलप्रोपियोफेनोन (CAS नंबर 1451-82-7) को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (कंट्रोल्ड सब्सटेंस का रेगुलेशन) ऑर्डर, 2013 के तहत एक कंट्रोल्ड सब्सटेंस के रूप में अधिसूचित किया है, क्योंकि इसका इस्तेमाल मेफेड्रोन (4-मिथाइलमेथकैथिनोन) बनाने में बढ़ रहा है, जो एक साइकोट्रोपिक पदार्थ है।"
अधिसूचना में आगे कहा गया है कि NCB ने कहा है कि सभी व्यक्तियों और संस्थाओं को फॉर्म A रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करना होगा। "2-ब्रोमो-4-मिथाइलप्रोपियोफेनोन के निर्माण, वितरण, बिक्री, खरीद, कब्जे, भंडारण, खपत, आयात या निर्यात, या बिक्री या वितरण के लिए इसकी पेशकश करने, या किसी वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों सहित इसकी बिक्री या खरीद में मध्यस्थता करने में शामिल सभी व्यक्तियों और संस्थाओं को NDPS (RCS) ऑर्डर, 2013 के अनुसार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के संबंधित जोनल डायरेक्टर से फॉर्म A में रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसी सभी फर्मों/संस्थाओं से अनुरोध है कि वे फॉर्म B में रजिस्ट्रेशन आवेदन संबंधित NCB जोनल यूनिट को समय रहते, यानी 7 अगस्त को या उससे पहले जमा करें, ताकि NCB द्वारा 11 मार्च से 180 दिनों की कानूनी अवधि के भीतर रजिस्ट्रेशन नंबर जारी किया जा सके।" नोटिस में यह भी कहा गया है कि 30 जून, 2026 तक इस पदार्थ का स्टॉक रखने वाले सभी संबंधित लोगों को 10 जुलाई, 2026 तक 'फॉर्म X' में अपने स्टॉक की जानकारी संबंधित ज़ोनल डायरेक्टर को देनी होगी।
नोटिफिकेशन में कहा गया है, "सभी मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, इम्पोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स, कंज्यूमर्स, यूज़र्स और 2-ब्रोमो-4-मिथाइलप्रोपियोफेनोन का स्टॉक रखने वाले किसी भी अन्य व्यक्ति से अनुरोध है कि वे 30 जून, 2026 तक रखे गए स्टॉक का विवरण 10 जुलाई, 2026 को या उससे पहले 'फॉर्म X' में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के संबंधित ज़ोनल डायरेक्टर को दें।"
7 सितंबर, 2026 के बाद NDPS एक्ट, 1985 के नियमों का उल्लंघन करते हुए इस पदार्थ का लेन-देन करने वाला कोई भी व्यक्ति या संस्था NDPS एक्ट, 1985 की धारा 25A के तहत दंडात्मक कार्रवाई के लिए जिम्मेदार होगी।