Delhi govt ने जनवरी तक प्राइवेट स्कूलों में फीस पैनल बनाने का आदेश दिया
New delhi नई दिल्ली : दिल्ली सरकार ने प्राइवेट अनएडेड स्कूलों को 10 जनवरी, 2026 तक स्कूल लेवल फीस रेगुलेशन कमेटी (SLFRC) बनाने का निर्देश दिया है, यह निर्देश दिल्ली स्कूल एजुकेशन (फीस तय करने और रेगुलेशन में पारदर्शिता) नियम, 2025 जारी होने के लगभग दो हफ्ते बाद दिया गया है।माता-पिता और शिक्षकों का चुनाव पब्लिक ड्रॉ के ज़रिए किया जाएगा, जिसके लिए तारीख, समय और जगह कम से कम सात दिन पहले घोषित करनी होगी।शिक्षा निदेशालय (DoE) ने बुधवार को एक नोटिफिकेशन में कहा कि कमेटी में एक चेयरपर्सन, प्रिंसिपल, पांच माता-पिता, तीन शिक्षक और DoE का एक प्रतिनिधि होगा
।DoE की डायरेक्टर वेदिता रेड्डी ने कहा, “हर स्कूल को इस आदेश जारी होने की तारीख से 15 दिनों के अंदर, एक्ट और नियमों के अनुसार सख्ती से अपनी SLFRC बनानी चाहिए। स्कूलों को अपने नोटिस बोर्ड और वेबसाइट पर SLFRC के चेयरपर्सन और सदस्यों के नाम अपलोड करने होंगे।”शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा, “डिस्ट्रिक्ट लेवल फीस अपीलेट कमेटी (DLFRC) स्कूल फीस से जुड़े विवादों का निपटारा करेगी और अपीलों पर फैसला करेगी, जिससे माता-पिता को एक संस्थागत और निष्पक्ष मंच मिलेगा।”सूद ने आगे कहा, “सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि किसी भी परिस्थिति में माता-पिता का शोषण न हो, जबकि स्कूलों को भी सुचारू रूप से काम करने के लिए एक स्पष्ट और नियम-आधारित ढांचा प्रदान किया जाए।
माता-पिता और शिक्षकों का चुनाव पब्लिक ड्रॉ के ज़रिए किया जाएगा, जिसके लिए तारीख, समय और जगह कम से कम सात दिन पहले घोषित करनी होगी।बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत EWS/DG/CWSN कैटेगरी के छात्रों के माता-पिता को इस प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा।DoE ने कहा, “व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, यदि छात्र के दोनों माता-पिता/अभिभावक चुने जाते हैं, तो केवल उसी माता-पिता/अभिभावक को शामिल किया जाएगा जिसका नाम पहले निकाला जाएगा।”शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए, DoE ने एक बार की ऑपरेशनल टाइमलाइन जारी की और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी से कहा कि वह प्रस्तावित फीस स्ट्रक्चर को SLFRC के गठन के 15 दिनों के अंदर जमा करे। हालांकि, SLFRC को इसे मिलने के 30 दिनों के अंदर प्रस्तावित फीस स्ट्रक्चर को पास करना होगा।