दिल्ली क्राइम न्यूज़: तीस हजारी स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विजय शंकर की अदालत ने फिरौती के लिए अपहरण करने वाले आरोपी पुलिसकर्मी आरोपी समय सिंह की की जमानत याचिका खारिज कर दी है। आरोपी और उसके साथियों ने एक युवक का अपहरण कर दो लाख रुपये की फिरौती मांगी थी। इस मामले में चांदनी महल थाने में मामला दर्ज किया गया था। अदालत ने कहा कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत याचिका खारिज की जाती है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़ित का आरोपियों ने अपहरण कर लिया गया था और फिरौती की मांग की थी। आरोपी मोहम्मद सादिक फिरौती की रकम लेने के लिए गया था। आरोपी सचिन बिधूड़ी पीड़ित को उस स्थान तक लेकर आया, जहां से आरोपी आनंद ने उसे कैद कर लिया था। इस पूरी प्रक्रिया को लेकर पुलिस ने अदालत में रिपोर्ट दाखिल की। अदालत ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ आरोपों की गंभीर प्रकृति को ध्यान में रखते हुए समय सिंह की नियमित जमानत के लिए कोई आधार नहीं बनता है।
आरोपी के अधिवक्ता संजीव मलिक ने कहा कि उनके मुवक्किल को इस झूठे मामले में फंसाया गया है उनके मुवक्किल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। उनके मुवक्किल को हिरासत में रखे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जांच पूरी हो चुकी है और आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है। लेकिन अदालत ने जमानत से इनकार कर दिया।