अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी को 6 साल बाद किया बरी, महिला के बयानो में सच्चाई नज़र नही आई
दिल्ली न्यूज़: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को 6 साल बाद बरी कर दिया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि शिकायतकर्ता के बयान विश्वसनीय नहीं है। पेश साक्षयों से यह साबित होता है कि आरोपी और महिला के बीच अपसी सहमति थी। ऐसे में शख्स को दुष्कर्म के आरोप से बरी किया जाता है।
एक ही कंपनी में साथ काम करते थे दोनों: आरोपी अरनब गांगुली एक प्राइवेट कंपनी का प्रबंध निदेशक था, शिकायतकर्ता भी इसी कंपनी में काम करती था। इस दौरान दोनों में दोस्ती हो गई थी। महिला ने 25 फरवरी 2016 को दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया था कि आरोपी अरनब गांगुली उसे अपने घर ले गया। यहां उसे पानी में नशीला पदार्थ पिला कर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया।
पति को जान से मारने व बेटी का अपहरण करने की दी धमकी: आरोप लगाया कि आरोपी उसे ब्लैकमेल कर शारिरिक संबंध बनाने का दबाव बनाता था। आरोपी ने इस बात को उसके पति और रिश्तेदारों के बताने की धमकी दी। आरोपी ने महिला पर उसके पति को छोडऩे का भी दबाव बनाया। महिला ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि आरोपी ने उसके पति के जान से मारने और बेटी का अपहरण करने व उसकी अश्लील तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर अपलोड करने की धमकी दी।
महिला ने खुद बनाई थी नजदीकियां: मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी ने कहा कि उस पर लगाए गए सभी आरोप गलत हैं। महिला खुद उसके करीब आई थी। महिला कहती थी कि उसके ससुरालवाले उसे परेशान करते हैं। उसका पति आए दिन शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता है। इसके बाद दोनों एक दूसरे के करीब आए। शिकायतकर्ता महिला इसके बाद आरोपी के गुडग़ांव वाले घर पर भी आने लगी।
महिला पति को तलाक देने में कर रही थी आनाकानी: आरोपी इस घर में अपनी पत्नी से अलग होने के बाद 2008 से ही रह रहा था। आरोपी ने कहा कि इसके बाद महिला ने उससे कहा कि वह उससे प्यार करती है और उसके साथ ही रहना चाहती है। इसके बाद से दोनों के बीच शरिरिक संबंध अपसी सहमती से बने। आरोपी ने कहा कि वह पति को तलाक देने के बाद महिला से शादी करने के लिए तैयार था लेकिन महिला लगातार इस बात को टालती रही।
पटियाला हाउस अदालत ने दी थी जमानत: पुलिस ने 2 मार्च 2016 को आरोपी अरनब गांगुली को गिरफ्तार किया था। मामले में मई 2016 में चार्जशीट दाखिल की थी। पटियाला हाउस कोर्ट ने 26 अक्तूबर को आरोपी अरनब गांगुली को जमानत दे दी थी।