सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से डिजिटल अरेस्ट को अपराध की श्रेणी में लाने और डीपफेक पर कानून बनाने को कहा
New Delhi : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार से कहा कि वह "डिजिटल अरेस्ट" को कड़ी सज़ा वाले एक अलग आपराधिक अपराध के तौर पर परिभाषित करे। साथ ही, कोर्ट ने डीपफेक और ऑनलाइन होने वाले नए तरह के अपराधों से निपटने के लिए कानून बनाने की ज़रूरत पर भी ज़ोर दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने कहा कि जब कोर्ट किसी आरोपी के खिलाफ ठोस सबूतों के आधार पर शुरुआती राय बनाता है, तो अधिकारियों को जांच पूरी होने तक उस व्यक्ति की संपत्ति को फ्रीज़ करने का अधिकार दिया जाना चाहिए।
जस्टिस बागची ने डीपफेक से बढ़ते खतरे का ज़िक्र किया और ऐसे नए तरह के ऑनलाइन अपराधों को परिभाषित करने और उन्हें रेगुलेट करने के लिए कानूनी उपायों की ज़रूरत पर ज़ोर दिया।सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केंद्र सरकार पहले से ही एक ड्राफ्ट कानून पर काम कर रही है, जो डिजिटल अरेस्ट, डीपफेक और इसी तरह के साइबर अपराधों से व्यापक रूप से निपटेगा।
मेहता ने बताया, "एक ड्राफ्ट बिल तैयार हो रहा है... यह डिजिटल अरेस्ट, डीपफेक वगैरह से जुड़े मामलों को देखेगा।"केंद्र सरकार की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने बेंच को बताया कि एक अंतर-विभागीय समिति (IDC) ऐसी साइबर अपराधों से निपटने में मौजूदा कानूनी और प्रक्रियात्मक कमियों की जांच करते हुए एक व्यापक रिपोर्ट को अंतिम रूप दे रही है।
वेंकटरमणी ने यह भी कहा कि CBI अभी डिजिटल धोखाधड़ी के लगभग 20 बड़े मामलों की जांच कर रही है, जिनमें 10 करोड़ रुपये या उससे ज़्यादा का नुकसान हुआ है, जबकि अन्य मामलों की जांच संबंधित राज्यों की पुलिस कर रही है।बेंच ने कहा कि वह इस मामले में बुधवार को निर्देश जारी करेगी।
पिछले साल, सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट स्कैम की घटनाओं का स्वतः संज्ञान (suo moto cognizance) लिया था। इन मामलों में धोखेबाज़ कानून लागू करने वाली एजेंसियों या न्यायिक अधिकारियों का रूप धरकर नागरिकों, खासकर वरिष्ठ नागरिकों से पैसे ऐंठते हैं।इससे पहले की सुनवाई में शीर्ष अदालत ने कहा था कि जजों के जाली हस्ताक्षर वाले नकली न्यायिक आदेश बनाना न केवल कानून के शासन (rule of law) के लिए, बल्कि न्यायिक प्रणाली में जनता के भरोसे की नींव पर भी सीधा प्रहार है।
कोर्ट ने कहा था कि ऐसी हरकत संस्थान की गरिमा पर "सीधा हमला" है।
बेंच को पहले बताया गया था कि ऐसे फर्जी अरेस्ट स्कैम के ज़रिए धोखेबाज़ों ने लगभग 3000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि न्यायिक दस्तावेज़ों में हेराफेरी, जबरन वसूली और निर्दोष लोगों (खासकर वरिष्ठ नागरिकों) से लूटपाट जैसे अपराधों की पूरी सच्चाई का पता लगाने के लिए केंद्र और राज्य पुलिस के बीच तालमेल ज़रूरी है।
कोर्ट की बेंच ने एक वरिष्ठ नागरिक जोड़े की शिकायत पर स्वतः संज्ञान लिया, जिनके साथ पिछले हफ़्ते 'डिजिटल अरेस्ट' स्कैम के ज़रिए जीवन भर की जमा-पूंजी की धोखाधड़ी हुई थी।
अंबाला की रहने वाली 73 वर्षीय महिला ने आरोप लगाया कि स्कैमर्स ने सुप्रीम कोर्ट के नकली आदेशों का इस्तेमाल करके उन्हें 'डिजिटल अरेस्ट' में रखा और 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा की वसूली की।
उन्होंने दावा किया कि धोखाधड़ी करने वालों ने सुप्रीम कोर्ट के जज द्वारा जारी किया गया बताकर एक नकली आदेश दिखाया था।
सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार (गृह मंत्रालय के सचिव के ज़रिए), CBI (इसके डायरेक्टर के ज़रिए), गृह विभाग के प्रधान सचिव और अंबाला के SP (साइबर क्राइम) को नोटिस जारी किया था। साथ ही, कोर्ट ने हरियाणा सरकार और अंबाला के SP (साइबर क्राइम) से अब तक हुई जांच की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को भी कहा।