Supreme Court ने शशि थरूर के खिलाफ मानहानि की कार्यवाही पर लगाई रोक

Update: 2024-09-10 09:20 GMT
New Delhi नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि थरूर के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में 2018 में उनकी कथित " शिवलिंग पर बिच्छू" टिप्पणी को लेकर दायर मानहानि मामले में एक ट्रायल कोर्ट के समक्ष आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी । न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने दिल्ली पुलिस और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता राजीव बब्बर को भी नोटिस जारी किया, जिन्होंने थरूर की टिप्पणी के खिलाफ शिकायत की थी और मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद तय की। पीठ ने आदेश दिया, "चार सप्ताह में नोटिस वापस किया जाना चाहिए। अगले आदेश तक आरोपित निर्णय के अनुसरण में आगे की कार्यवाही पर रोक लगाई जाती है।" थरूर के वकील ने पीठ को बताया कि यह बयान मूल रूप से 2012
में कारवां प
त्रिका द्वारा प्रकाशित एक लेख में शामिल था और बाद में थरूर ने 2018 में यही बयान दिया। थरूर ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 29 अगस्त के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिसमें उसने मानहानि के मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया था ।
हाईकोर्ट ने अक्टूबर 2020 में मानहानि की शिकायत में केरल के तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी थी , 29 अगस्त को अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया और उन्हें 10 सितंबर को ट्रायल कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया। ट्रायल कोर्ट ने बब्बर द्वारा उनके खिलाफ दायर मानहानि के मामले के बाद थरूर को समन जारी किया था । कांग्रेस नेता ने कथित तौर पर नवंबर 2018 में बैंगलोर लिटरेचर फेस्टिवल में यह बयान दिया था। उन्होंने कथित तौर पर कहा कि "श्री मोदी शिवलिंग पर बैठे बिच्छू हैं ।" (एएनआई)
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