ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ मेयर्स की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पोल पैनल को किया नोटिस जारी

Update: 2023-03-03 15:52 GMT
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को यूपी स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी कोटा से संबंधित मामले में अखिल भारतीय महापौर परिषद की याचिका पर उत्तर प्रदेश राज्य चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने नोटिस जारी किया और मामले को 24 मार्च को सूचीबद्ध किया।
याचिकाकर्ता अखिल भारतीय महापौर परिषद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 27 दिसंबर, 2012 के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें निर्देश दिया गया था कि तीन सदस्यीय समिति नए निर्वाचित निकाय के गठन तक नगर निकाय के मामलों को संभालेगी।
वर्तमान मामले में प्रभावित पक्ष 16 मेयर हैं जो 2017 और 2022 के बीच अपने कार्यकाल के लिए चुने गए थे। उनकी शर्तें जनवरी 2023 में समाप्त होने वाली हैं।
याचिका एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड धनंजय गर्ग के माध्यम से दायर की गई थी। याचिकाकर्ता के अनुसार, दिनांक 27.12.2022 के विवादित निर्णय और परिणामी अधिसूचना दिनांक 4.01.2023 के परिणामस्वरूप, 16 निर्वाचित महापौर, जो याचिकाकर्ता सोसायटी के सदस्य हैं, प्रभावित होंगे, क्योंकि उन्हें 3- द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा- सदस्य समिति।
याचिकाकर्ता ने कहा, "यह निर्देश यूपी नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 15 (3) के तहत दिए गए शासनादेश की पूरी तरह से अवहेलना है।" पद पर बना रहता है, तब तक जब तक उत्तराधिकारी मेयर पदभार ग्रहण नहीं करता है।
याचिकाकर्ता सोसायटी का गठन वर्ष 1962 में किया गया था और कहा गया था कि संगठन को 'अखिल भारतीय महापौर परिषद' के नाम से जाना जाता है।
याचिकाकर्ता ने कहा कि इसी तरह के प्रावधान राष्ट्रपति (अनुच्छेद 56), उपाध्यक्ष (अनुच्छेद 67) और राज्यपाल (अनुच्छेद 156) जैसे अन्य संवैधानिक पदों के लिए भी उपलब्ध हैं, ताकि प्रशासनिक कार्यों में निरंतरता सुनिश्चित की जा सके। (एएनआई)
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