Supreme Court ने कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी लीना पॉलोज की याचिका खारिज की
नई दिल्ली New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर Sukesh Chandrasekhar की पत्नी लीना पॉलोज द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है , जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसने 200 करोड़ रुपये की जबरन वसूली के मामले में उनकी जमानत अपील को स्थगित कर दिया था। जस्टिस पीवी संजय कुमार और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की अवकाश पीठ ने स्पष्ट किया कि मामले में त्वरित कार्यवाही की मांग नहीं की जा सकती।
पीठ ने 14 जून को पारित अपने आदेश में कहा, "विशेष अनुमति याचिका खारिज की जाती है। लंबित आवेदन भी खारिज माने जाएंगे।" पॉलोज ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 20 मई के आदेश के खिलाफ एसएलपी दायर की थी , जिसमें उनकी जमानत याचिका को जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। पीठ ने कहा कि याचिका 14 मई को उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गई थी और फिर 20 मई को नोटिस जारी किया गया था। शीर्ष अदालत ने कहा, "आप दो साल और आठ महीने से जेल में हैं, जैसे ही आप अदालत में आते हैं, आपको आदेश की आवश्यकता होती है।" पॉलोज़ का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने जब शीर्ष अदालत से कार्यवाही में तेज़ी लाने का अनुरोध किया, तो पीठ ने कहा, "हमें उच्च न्यायालय high Courtके बोर्ड की व्यवस्था नहीं करनी है।" अभियोजन पक्ष के अनुसार चंद्रशेखर और उनकी पत्नी लीना पॉलोज़ 2013 से अपने सहयोगियों के साथ मिलकर धोखाधड़ी और जबरन वसूली करके आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से एक संगठित अपराध गिरोह चलाने में कथित रूप से शामिल थे। धोखाधड़ी के मामले में कथित भूमिका के लिए चंद्रशेखर और उनकी पत्नी दोनों को सितंबर 2021 में दिल्ली पुलिस ने गिरफ़्तार किया था । वे फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। (एएनआई)