राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव का समर्थन

Update: 2026-07-31 10:08 GMT

New Delhi : बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने शुक्रवार को राहुल गांधी के खिलाफ अनुराग ठाकुर के विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव (privilege motion) का समर्थन किया। यह प्रस्ताव राहुल गांधी द्वारा कथित तौर पर संसदीय मर्यादा के खिलाफ टिप्पणी करने के मामले में लाया गया था। दुबे ने दावा किया कि गांधी लंबे समय से बेबुनियाद और बेतुके बयान देते रहे हैं।

पत्रकारों से बात करते हुए दुबे ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के सदस्य अपना आपा खो चुके हैं क्योंकि पार्टी बारह साल से सत्ता से बाहर है। उन्होंने कहा कि यह विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव उसी मानसिकता का नतीजा है।

"...उनका बेबुनियाद और बेतुके बयान देने का इतिहास रहा है, यह आदत उन्होंने लंबे समय से दिखाई है। हालांकि, उनकी मौजूदा मानसिकता इस बात से उपजी है कि कांग्रेस पार्टी बारह साल से सत्ता से बाहर है। सत्ता के बिना, कांग्रेस के सदस्य अपना आपा खोते हुए दिखते हैं। यह विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव उसी मानसिकता का नतीजा है। मैं लोकसभा अध्यक्ष से कार्रवाई करने का आग्रह करता हूं। जब से राहुल गांधी विपक्ष के नेता बने हैं, तब से कम से कम पंद्रह विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लंबित हैं। मैं अध्यक्ष से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूं कि वे अपने अधिकारों का प्रयोग करें और इन मामलों पर कार्रवाई करें..."

दुबे की यह टिप्पणी तब आई जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने 29 जुलाई को लोकसभा की कार्यवाही के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा संसदीय मर्यादा के खिलाफ टिप्पणी करने पर विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना ​​का नोटिस पेश किया।

लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के नियम 222 और नियम 223 के तहत सौंपे गए अपने नोटिस में, ठाकुर ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने सदन को संबोधित करते हुए "संसदीय मर्यादा के खिलाफ और अपमानजनक भाषा" का इस्तेमाल किया और पीठासीन अधिकारी (Chair) द्वारा चेतावनी दिए जाने के बावजूद उन टिप्पणियों को दोहराया।

नोटिस में कहा गया, "संसदीय मर्यादा के खिलाफ और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल (नियम 352 का उल्लंघन): सदन को संबोधित करते हुए, राहुल गांधी ने एक छात्र के साथ कथित बातचीत का जिक्र करते हुए लोगों को तीन श्रेणियों में बांटा - 'छात्र', 'मूर्ख' (idiots) और 'अंधभक्त'। बाद के दो शब्दों का इस्तेमाल नागरिकों और स्पष्ट रूप से राजनीतिक विरोधियों और सरकार के समर्थकों के लिए किया गया। इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने तुरंत आपत्ति जताई और मांग की कि इन शब्दों को संसदीय मर्यादा के खिलाफ मानते हुए कार्यवाही से हटा दिया जाए। लेकिन फिर भी, पीठासीन अधिकारी द्वारा चेतावनी दिए जाने के बाद भी राहुल गांधी ने उन शब्दों को दोहराया।" उन्होंने आरोप लगाया कि इन टिप्पणियों से नियम 352(ii) का उल्लंघन हुआ है, जो किसी सदस्य को बहस के लिए ज़रूरी न होने पर किसी व्यक्ति के इरादे पर सवाल उठाने या उसकी ईमानदारी पर शक करने जैसी व्यक्तिगत बातें कहने से रोकता है; नियम 352(iii), जो अपमानजनक भाषा के इस्तेमाल पर रोक लगाता है; और नियम 352(vii), जो किसी व्यक्ति या लोगों के समूह के ख़िलाफ़ अपमानजनक शब्द कहने से रोकता है।

नोटिस में कहा गया, "सदन में नागरिकों के एक हिस्से को 'इडियट' (मूर्ख) और 'अंधभक्त' कहना अपमानजनक और नीचा दिखाने वाला है, और यह संसद की गरिमा को कम करता है, जो सदन की अवमानना ​​के बराबर है।"

ठाकुर ने यह भी आरोप लगाया कि राहुल गांधी की टिप्पणियां बहस के विषय से बाहर थीं और नियम 352(viii) में दी गई परंपरा का उल्लंघन करती थीं। यह नियम बोलने के अधिकार का इस्तेमाल सदन के कामकाज से अलग या उसमें बाधा डालने वाले उद्देश्यों के लिए करने से रोकता है।

ठाकुर ने अनुरोध किया कि नियम 222 के तहत नोटिस स्वीकार किया जाए, नियम 380 और 381 के तहत कार्यवाही से आपत्तिजनक टिप्पणियां हटाई जाएं, और विस्तृत जांच और उचित कार्रवाई के लिए मामले को नियम 227 के तहत विशेषाधिकार समिति को भेजा जाए।

उन्होंने यह भी मांग की कि राहुल गांधी सदन और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बिना शर्त माफ़ी मांगें।

ठाकुर ने अपने प्रस्ताव नोटिस में कहा, "मैं और जानकारी देने के लिए तैयार हूं, जिसमें 29 जुलाई 2026 की सदन की आधिकारिक कार्यवाही और वीडियो रिकॉर्ड शामिल हैं, जिनकी ज़रूरत चेयर या समिति को हो सकती है।"

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