स्पेशल पुलिस कमिश्नर तलब, पुलिसकर्मी के रोड पर बैरिकेड्स लगाने पर हाईकोर्ट नाराज

Update: 2022-08-23 16:07 GMT
नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के कई सड़कों पर बिना पुलिसकर्मी के बैरिकेड लगाने पर नाराजगी जताई है. जस्टिस मुक्ता गुप्ता की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि इससे ट्रैफिक जाम और रोड ब्लॉक होने की समस्या होती है. कोर्ट ने स्पेशल पुलिस कमिश्नर (कानून-व्यवस्था) को सुनवाई की अगली तिथि को पेश होने का आदेश दिया है.सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि शाम छह बजे जब ट्रैफिक का पीक समय होता है उस समय भी बैरिकेड लगे होते हैं. रोड पर तीन गाड़ियां एक साथ पार कर सकती हैं, लेकिन बैरिकेड लगाने की वजह से एक बार में एक ही वाहन पार करती है. कोर्ट ने डीसीपी लीगल के हस्ताक्षर से दाखिल रिपोर्ट पर गौर किया, जिसमें कहा गया है कि स्टैंडिंग आर्डर में बदलाव किया गया है और निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी बैरिकेड बिना पुलिसकर्मी के न हो. इस आदेश में कहा गया है कि उन सड़कों और फुटपाथ से बैरिकेड हटाए जाएं, जिन सड़कों से सामान ढोए जाते हैं. ताकि ट्रैफिक में कोई बाधा खड़ी न हो. रिपोर्ट में कहा गया है कि इसे लेकर सभी पुलिसकर्मियों को संवेदनशील बनाने की कोशिश की गई है.दरअसल, हाईकोर्ट दिसंबर 2021 में लिखे गए प्रकाश गोयल के एक पत्र पर स्वत: संज्ञान लेकर मामले की सुनवाई कर रही है. प्रकाश गोयल दिल्ली प्रादेशिक अग्रवाल सम्मेलन के अध्यक्ष हैं. पत्र में बिना पुलिसकर्मी के बैरिकेड्स लगाने की समस्या का जिक्र किया गया है. बिना पुलिसकर्मी के बैरिकेड्स लगाने से किसी समस्या का समाधान होने की बजाय इससे ट्रैफिक जाम की ही समस्या पैदा होती है. पहले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली पुलिस आयुक्त, केंद्रीय गृह मंत्रालय, दिल्ली सरकार और नगर निगम से जवाब तलब किया था.
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