विशेष बिजली अदालत ने बिजली चोरी के आरोप में एक व्यक्ति को 6 महीने की सजा सुनाई

Update: 2022-06-09 05:38 GMT

दिल्ली क्राइम न्यूज़: बिजली चोरी रोकने के लिए बनी रोहिणी के विशेष बिजली अदालत ने हमीदपुर गांव के निवासी देवेंद्र मान को बिजली के तार से सीधे बिजली चोरी के मामले में विद्युत अधिनियम 2003 के तहत दोषी ठहराते हुए 6 महीने के कारावास की सज़ा सुनाई है। साथ ही 2,51,255 रुपये का जुर्माना लगाया है।

बिजली कंपनी टाटा पावर-डीडीएल के अनुसार उत्तर-पश्चिम जिला रोहिणी के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (विद्युत) राजेश मलिक ने आरोप का आरोप साबित होने के बाद उपरोक्त सजा सुनावई। टाटा पावर-डीडीएल ने कहा है कि इस सख्त सजा और जुर्माने से इस बात का उदाहरण स्थापित होगा कि बिजली चोरी का अंजाम क्या हो सकता है। टीपीडीडीएल ने कहा है कि बिजली चोरी से सिर्फ कंपनी को ही नुकसान नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक बुराई भी है। बिजली चोरी की वारदात से बिजली सेवाएं ही प्रभावित नहीं होती बल्कि सुरक्षा का गंभीर ख़तरा पैदा करती हैं और आसपास के लोगों की जान भी जोखिम में आती है। थोड़ी सतर्कता और बिजली के जिम्मेदाराना इस्तेमाल से हम बिजली चोरी के मामलों में कमी ला सकते हैं।

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