श्रद्धा मर्डर केस: दिल्ली पुलिस ने आफताब के खिलाफ 6,629 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की
नई दिल्ली (एएनआई): दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को श्रद्धा वाकर हत्याकांड में आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ 6,629 पन्नों की "बड़ी" चार्जशीट दायर की।
साकेत कोर्ट 7 फरवरी को चार्जशीट पर संज्ञान ले सकती है।
जांच अधिकारी ने मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अविरल शुक्ला के समक्ष आरोप पत्र दायर किया।
जांच अधिकारी ने अदालत को सूचित किया कि चार्जशीट में अनुलग्नकों सहित 6,629 पृष्ठ हैं। इसके बाद, न्यायाधीश ने कहा, "यह बड़ा है।"
न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद आफताब की तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई थी. आफताब ने कोर्ट से कहा कि वह अपने वकील एम एस खान को बदलना चाहते हैं।
कार्यवाही के बाद, अदालत ने आफताब की न्यायिक हिरासत 7 फरवरी तक बढ़ा दी।
चार्जशीट भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302, 201 और अन्य धाराओं के तहत दायर की गई है। अदालत ने 7 फरवरी को चार्जशीट के संज्ञान के लिए मामले को सूचीबद्ध किया। अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख पर आफताब पूनावाला को व्यक्तिगत रूप से पेश करने का भी निर्देश दिया।
गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच के 90 दिन पूरे होने से पहले ही चार्जशीट दाखिल कर दी थी।
जांच के दौरान, दिल्ली पुलिस ने आफताब के खिलाफ आरोपों को स्थापित करने के लिए नार्को विश्लेषण परीक्षण, पॉलीग्राफ परीक्षण और डीएनए साक्ष्य एकत्र किए।
सूत्रों के मुताबिक, 150 से अधिक गवाहों का परीक्षण किया गया और उनके बयान दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने आफताब की आवाज के नमूने भी लिए।
मामले में गिरफ्तारी के बाद से आफताब 12 नवंबर, 2022 से हिरासत में है। उस पर मई 2022 में महरौली इलाके में अपनी लिव-इन पार्टनर श्रद्धा वाकर की गला दबाकर हत्या करने का आरोप है। कथित तौर पर गला घोंटने के बाद उसने कथित तौर पर श्रद्धा के शरीर के 35 टुकड़े कर दिए।
आवाज का नमूना प्राप्त करने की अनुमति मांगते हुए, विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) अमित प्रसाद ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि मामले की जांच के लिए आवाज का नमूना आवश्यक है।
अदालत ने 23 दिसंबर, 2022 को दिल्ली पुलिस की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें आफताब की आवाज का नमूना लेने की अनुमति मांगी गई थी।
सूत्रों ने कहा कि दिल्ली पुलिस के पास मामले से जुड़े कुछ वीडियो और ऑडियो हैं। दिल्ली पुलिस उस सबूत की जांच के लिए आफताब की आवाज का नमूना लेना चाहती थी।
इससे पहले साकेत कोर्ट ने आफताब पूनावाला की जमानत याचिका वापस लेने के बाद खारिज कर दी थी। (एएनआई)