Delhi दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार और राजधानी के गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों के एक निकाय से उस याचिका पर जवाब मांगा जिसमें शिक्षा निदेशालय की मंज़ूरी के बिना 100 प्रतिशत फीस वृद्धि का आरोप लगाया गया है। याचिकाकर्ता नया समाज अभिभावक संघ ने दलील दी कि स्कूलों को सरकार से रियायती दर पर ज़मीन इस शर्त पर मिली थी कि किसी भी तरह की फीस वृद्धि के लिए शिक्षा निदेशालय की मंज़ूरी ज़रूरी होगी।
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