PMLA मामले में समन के खिलाफ पत्रकार राणा अय्यूब की याचिका पर SC 25 जनवरी को करेगा सुनवाई

Update: 2023-01-23 05:53 GMT
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह 25 जनवरी को पत्रकार राणा अय्यूब द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के संबंध में उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद अदालत द्वारा जारी किए गए सम्मन को चुनौती दी गई है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने यह कहते हुए मामला पेश किया कि यह मामला आज सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था, लेकिन इस मामले की सुनवाई करने वाली पीठ आज नहीं बैठी।
यह मामला जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन और जेबी पारदीवाला की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था, जो आज सीजेआई के साथ बैठी है।
सीजेआई ने कहा कि वह मामले को बुधवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करेंगे।
मामले का जिक्र करते हुए ग्रोवर ने कहा कि गाजियाबाद की अदालत ने अय्यूब के खिलाफ 27 जनवरी के लिए समन जारी किया है. इसलिए, मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने की आवश्यकता है।
अक्टूबर 2022 में, ईडी ने सार्वजनिक रूप से धन जुटाने में कथित उल्लंघनों को लेकर गाजियाबाद की अदालत के समक्ष उसके खिलाफ शिकायत दर्ज की।
ईडी ने अय्यूब के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम और काला धन अधिनियम के प्रावधानों के तहत सितंबर 2021 में गाजियाबाद में दर्ज एक शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया था।
प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि उसने धन उगाहने वाले अभियान शुरू करके अवैध रूप से आम जनता से दान के नाम पर धन प्राप्त किया।
यह आरोप लगाया गया था कि अय्यूब ने विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) के तहत पंजीकरण के बिना विदेशी योगदान प्राप्त किया था। (एएनआई)
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