Coaching center drowning incident: कोर्ट ने पांच आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा
नई दिल्ली New Delhi: यहां एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में सिविल सेवा के तीन अभ्यर्थियों के डूबने की घटना के सिलसिले में सोमवार को गिरफ्तार किए गए पांच आरोपियों को अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पांचों आरोपियों - राजिंदर नगर स्थित कोचिंग सेंटर के चार सह-मालिक तेजिंदर सिंह, परविंदर सिंह, हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह तथा कार चालक मनुज कथूरिया को अदालत में पेश किया गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट विनोद कुमार ने उन्हें 12 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उनकी जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होगी।
कथूरिया, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल (एसयूवी) का चालक है, जो बारिश के पानी से भरी सड़क से गुजरा था, जिससे पानी बढ़ गया और तीन मंजिला इमारत के गेट टूट गए तथा बेसमेंट जलमग्न हो गया, अदालत में पेश किए गए पांच आरोपियों में से एक था। उनके वकील ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल का मौत का कारण बनने का कोई इरादा या ज्ञान नहीं था तथा उन्होंने जमानत पर तत्काल रिहाई की मांग की। हालांकि, अदालत ने वकील से मंगलवार को जमानत के लिए लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा। कोचिंग सेंटर के चार सह-मालिकों के वकील ने अदालत को बताया कि इमारत को पट्टे पर देने से लापरवाही से मौत और गैर इरादतन हत्या सहित कथित आपराधिक अपराधों के लिए कोई दायित्व तय नहीं होता। अदालत ने वकील से लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा।