SC ने जल बोर्ड फंड जारी न करने से संबंधित मुद्दों पर दिल्ली जल बोर्ड से जवाब मांगा

Update: 2024-04-05 11:23 GMT
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली जल बोर्ड से राष्ट्रीय राजधानी में पीने के पानी के वितरण को विनियमित करने के लिए बोर्ड के लिए धन जारी करने की मांग करने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा ।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने उस मामले में दिल्ली जल बोर्ड को पक्षकार बनाने का निर्देश दिया और डीजेबी को नोटिस जारी किया। अदालत ने उस मामले को सुनवाई के लिए अगले बुधवार 10 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध कर दिया। इस बीच, अदालत ने दिल्ली के प्रधान सचिव (वित्त) को निर्देश दिया कि जो भी भुगतान करना बनता है वह भुगतान करें।
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने दिल्ली जल बोर्ड का फंड जारी करने की मांग वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर दिल्ली के प्रधान सचिव (वित्त) को जवाब दाखिल करने को कहा था । पिछली सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के वकील ने कोर्ट को बताया था कि उनके नौकरशाह सरकार की बात नहीं सुनते हैं. अदालत को यह भी बताया गया कि डीजेबी के लिए 1,927 करोड़ रुपये अभी भी जारी किए जाने बाकी हैं।
अदालत दिल्ली जल बोर्ड को धनराशि
जारी न करने को लेकर दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। नवंबर 2023 में दिल्ली की मंत्री आतिशी ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को पत्र लिखकर कथित तौर पर दिल्ली जल बोर्ड के फंड को रोकने के लिए वित्त सचिव के खिलाफ निलंबन और अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की है, क्योंकि फंड जारी न करने से जल्द ही सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट पैदा हो सकता है। (एएनआई)
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