तैयार मामलों की देरी से सूचीबद्ध होने पर SC ने अपनी रजिस्ट्री से स्पष्टीकरण मांगा

SC ने अपनी रजिस्ट्री से स्पष्टीकरण मांगा

Update: 2022-11-01 17:34 GMT
नई दिल्ली: भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री से कहा कि वह डेढ़ साल से सूचीबद्ध होने के लिए तैयार एक मामले को सूचीबद्ध नहीं करने का कारण बताएं।
CJI ललित और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने अपनी रजिस्ट्री को एक नोटिस जारी कर यह स्पष्ट करने के लिए कहा कि मामला तैयार होने के बावजूद 1.5 साल तक सूचीबद्ध होने के लिए लंबित क्यों है।
शीर्ष अदालत ने अपनी खुद की रजिस्ट्री को नोटिस जारी किया जब यह सामने आया कि आज सूचीबद्ध किया गया मामला डेढ़ साल पहले सूचीबद्ध होने के लिए तैयार था और रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि वह अपनी सूची में इतनी देरी के कारणों के साथ स्पष्टीकरण प्रस्तुत करे। मामला।
पीठ ने अपने आदेश में कहा, "हम रजिस्ट्री को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण दाखिल करते हैं कि मामला तैयार होने के बावजूद डेढ़ साल तक अदालत के समक्ष सूचीबद्ध क्यों नहीं किया गया।"
इसमें कहा गया है कि रजिस्ट्री को यह भी बताना चाहिए कि क्या इसी तरह का कोई मामला तैयार है जिसे अभी तक अदालत के समक्ष सूचीबद्ध नहीं किया गया है।
शीर्ष अदालत ने रजिस्ट्री से यह बताने को कहा कि ऐसी स्थिति क्यों पैदा हो रही है और क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं।
शीर्ष अदालत की खंडपीठ ने मामले को सुनवाई के लिए पोस्ट करते हुए कहा, "ऐसे मामलों के सभी विवरण स्पष्टीकरण के साथ प्रस्तुत किए जाने हैं और यदि कोई सुधारात्मक कदम उठाया गया है, तो उन कदमों को विज्ञापित किया जाना चाहिए। गुरुवार तक स्पष्टीकरण दायर किया जाए।" 3 नवंबर (एएनआई)
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