ओबीसी के लिए जाति आधारित जनगणना की मांग वाली याचिका पर केंद्र को SC का नोटिस
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आगामी 16वीं भारतीय जनगणना में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए जाति आधारित जनगणना के निर्देश की मांग वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया है।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने केंद्र से जवाब मांगा और इस मामले को इसी तरह के एक मामले के साथ लंबित कर दिया।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधिवक्ता कृष्ण कन्हैया पाल ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाते हुए कहा है कि जाति आधारित सर्वेक्षण की कमी के कारण सरकारें पिछड़े वर्गों के बीच सभी वर्गों के साथ कल्याणकारी योजनाओं का लाभ साझा करने में असमर्थ हैं।
इसने कहा कि ओबीसी की जाति आधारित जनगणना अत्यंत आवश्यक है।
याचिका में तर्क दिया गया था कि ठोस आंकड़ों के अभाव में ठोस नीतियां नहीं बनाई जा सकती हैं। (एएनआई)