विदेशी मेडिकल स्नातकों की वजीफा संबंधी याचिका पर SC ने नोटिस जारी किया

Update: 2024-10-14 15:27 GMT
New Delhi : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केरल और आंध्र प्रदेश राज्य के कुछ कॉलेजों से विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट्स को वजीफा देने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने आंध्र प्रदेश और केरल राज्य के कुछ मेडिकल कॉलेजों से विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट्स की याचिका पर नोटिस जारी किया।
केरल राज्य के कुछ कॉलेजों से विदेशी मेडिकल स्नातकों को वजीफा दिए जाने की याचिका, जैसा कि याचिका में उल्लेख किया गया है, डॉक्टरों और मेडिकल छात्रों के संघ के माध्यम से दायर की गई थी और आंध्र प्रदेश राज्य के कुछ कॉलेजों से एफएमजी के लिए याचिका एफएमजी के माध्यम से ही दायर की गई थी। याचिकाकर्ता विदेशी मेडिकल स्नातकों का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता तन्वी दुबे ने किया। याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में कहा कि वजीफा न दिया जाना उनके मौलिक अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है। उन्होंने याचिका में यह भी उल्लेख किया है कि अगर कुछ अन्य कॉलेज विदेशी मेडिकल स्नातकों को वजीफा दे रहे हैं, तो उनके साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है? याचिकाकर्ताओं ने यह भी उल्लेख किया है कि भारतीय मेडिकल स्नातकों और विदेशी मेडिकल स्नातकों के बीच कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज दोनों याचिकाओं पर नोटिस जारी किया और उन्हें एफएमजी को वजीफा देने से संबंधित मामलों के साथ जोड़ दिया , जो कि निर्णय के लिए लंबित हैं। (एएनआई)
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