Delhi दिल्ली यह स्पष्टीकरण आम आदमी पार्टी (AAP) के उस आरोप के बाद आया है, जिसमें पार्टी ने 8 सितंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का नाम विधानसभा क्षेत्र 39 (राजिंदर नगर) की वोटर लिस्ट में तय प्रक्रिया का पालन किए बिना शामिल किया गया था। CEO ने बताया कि नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6 का इस्तेमाल होता है; किसी नाम को शामिल करने या पहले से मौजूद एंट्री को हटाने पर आपत्ति के लिए फॉर्म 7 का; और पता बदलने, जानकारी में सुधार या अन्य बदलावों के लिए फॉर्म 8 का इस्तेमाल किया जाता है। इन फॉर्म्स पर चुनावी रजिस्ट्रेशन अधिकारी (EROs) कानून और भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार कार्रवाई करते हैं।
CEO ने कहा कि वोटर साल में कभी भी ये फॉर्म जमा कर सकते हैं। दिल्ली के लिए ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 31 अगस्त को उन वोटर्स द्वारा जमा किए गए एन्यूमरेशन फॉर्म्स के आधार पर जारी की गई थी, जिनके नाम 'स्पेशल इंटेंसिव रिविजन' (SIR) शुरू होने से पहले वोटर लिस्ट में मौजूद थे। एन्यूमरेशन का चरण 30 जून से 17 अगस्त तक चला था।
Tags: