पत्रकार पर हमला मामले में SC ने तेलुगू अभिनेता मोहन बाबू को दी अग्रिम जमानत
New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिग्गज तेलुगु अभिनेता और पूर्व सांसद मंचू मोहन बाबू को एक टीवी पत्रकार पर हमला करने के मामले में अग्रिम जमानत दे दी । इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बाबू को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की थी। उन्होंने तेलंगाना उच्च न्यायालय के 23 दिसंबर के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया गया था । सुनवाई के दौरान जस्टिस सुधांशु धूली और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने बाबू के वकील से पत्रकार को धमकाने के बारे में सवाल किया । हालांकि, वकील ने इससे इनकार किया और कहा कि पत्रकार को मुआवजा दिया जाएगा और अभिनेता भी जांच में पुलिस का सहयोग करेंगे।
बाबू पर आरोप है कि उन्होंने एक पत्रकार से वायरलेस माइक लिया और उसे उस पर फेंक दिया जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। इससे पहले, सर्वोच्च न्यायालय को बताया गया था कि बाबू का एक बेटा है जो उससे अलग रहता है, जिसके साथ उसका विवाद था और बेटा 20-30 लोगों के मीडिया दल के साथ उसके घर में घुस आया था।
अभिनेता के वकील ने बताया था कि उस समय आवेश में आकर बाबू ने पत्रकार पर माइक फेंक दिया और वह सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगने और ज़रूरत पड़ने पर मुआवज़ा देने को तैयार हैं। पत्रकार की ओर से पेश हुए वकील ने दलील दी थी कि पत्रकार को अस्पताल में पाँच दिन बिताने पड़े, जबड़े की पुनर्निर्माण सर्जरी करानी पड़ी और उसे पाइप से खाना खिलाया गया। (एएनआई)