SC ने सिंधिया के राज्यसभा नामांकन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करने के HC के आदेश के खिलाफ याचिका खारिज कर दी
नई दिल्ली (एएनआई): सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के राज्यसभा के लिए नामांकन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी ।
न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने याचिकाकर्ता गोविंद सिंह की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा, ''हमें उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता।'' याचिकाकर्ता के अनुसार, राज्यसभा के लिए अपने चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करते समय ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाई थी । (एएनआई)