SC ने असम के निर्दलीय विधायक अखिल गोगोई को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया

Update: 2023-04-18 07:50 GMT
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को असम के निर्दलीय विधायक अखिल गोगोई को सीएए विरोधी प्रदर्शनों के संबंध में ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार ट्रायल पूरा होने तक जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया।
इससे पहले 20 मार्च को शीर्ष अदालत ने गोगोई की उस याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था जिसमें गुवाहाटी उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें जांच एजेंसी को सीएए विरोधी प्रदर्शनों के सिलसिले में गोगोई और तीन अन्य के खिलाफ आरोप तय करने की अनुमति दी गई थी।
न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम और पंकज मिथल की पीठ ने मामले में दलीलें पूरी होने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया।
गुवाहाटी उच्च न्यायालय में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 1 जुलाई 2021 को एक विशेष एनआईए अदालत के आदेश को चुनौती दी, जिसमें चारों आरोपियों को क्लीन चिट दी गई थी।
याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने एजेंसी से मामले को फिर से खोलने के बाद आरोप तय करने के लिए आगे बढ़ने को कहा। (एएनआई)
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