Related to Operation: रिलेटेड टू ऑपरेशन: राजिंदर नगर में राऊ के आईएएस स्टडी सर्किल के मालिक, जहां इमारत के बेसमेंट में पानी भर जाने से तीन छात्रों की मौत हो गई थी, भूमिगत तल पर लाइब्रेरी के संचालन से संबंधित दस्तावेज पेश नहीं कर सके, दिल्ली पुलिस द्वारा रविवार को दर्ज की गई प्राथमिकी (एफआईआर) में यह बात कही गई है। न्यूज18 ने एफआईआर को एक्सेस किया है, जिसमें यह भी कहा गया है कि मालिक अभिषेक गुप्ता ने स्वीकार किया है कि बेसमेंट में पानी निकासी Water drainage की कोई व्यवस्था नहीं थी, जहां लाइब्रेरी चल रही थी। पुलिस ने रविवार को गुप्ता और समन्वयक देशपाल सिंह को गिरफ्तार किया और उन पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। उन पर बीएनएस की धारा 105, 106, 115 (2), 290 और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपों में गैर इरादतन हत्या, लापरवाही से मौत, स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, इमारतों को गिराने, मरम्मत करने या निर्माण करने के संबंध में लापरवाही शामिल है। धारा 3(5) के अनुसार जब कोई आपराधिक कृत्य सभी के समान इरादे को आगे बढ़ाने के लिए कई व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, तो ऐसे प्रत्येक व्यक्ति उस कृत्य के लिए उसी तरह उत्तरदायी होता है जैसे कि वह कृत्य उसके द्वारा अकेले किया गया हो। एफआईआर मध्य दिल्ली के राजेंद्र नगर थाने में दर्ज की गई है। ड्रेनेज सिस्टम न होने के कारण बारिश का पानी सड़क पर जमा हो जाता है। सड़क का पानी बेसमेंट में चला गया, जिससे छात्रों की जान खतरे में पड़ गई। पूछे जाने पर राऊ के आईएएस स्टडी सेंटर के मालिक अभिषेक गुप्ता ने स्वीकार किया कि बेसमेंट में कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं था," एफआईआर में हिंदी में लिखा है।