SC ने मुस्लिमों के लिए 4 फीसदी OBC आरक्षण खत्म करने के कर्नाटक सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई 9 मई तक स्थगित की

Update: 2023-04-25 08:25 GMT
नई दिल्ली: मुस्लिमों के लिए चार फीसदी ओबीसी आरक्षण खत्म करने के कर्नाटक सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई 9 मई तक के लिए स्थगित कर दी और राज्य सरकार ने शीर्ष अदालत को आश्वासन दिया कि पहले दिए गए आश्वासन को लागू नहीं किया जाएगा. अधिसूचना सुनवाई की अगली तारीख तक जारी रहेगी।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस केएम जोसेफ और बीवी नागरत्ना की पीठ को आश्वासन दिया, जिसने मामले को 9 अप्रैल को आगे की सुनवाई के लिए स्थगित कर दिया।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने SC को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार सरकारी आदेश के आधार पर प्रवेश या नियुक्तियां नहीं करेगी और स्थगन की मांग की।
अदालत मुसलमानों के लिए चार प्रतिशत ओबीसी आरक्षण खत्म करने के सरकार के आदेशों को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली सरकार ने हाल ही में मुसलमानों को दिए गए चार प्रतिशत आरक्षण को खत्म कर दिया।
कर्नाटक सरकार ने पिछले महीने मुसलमानों के लिए चार प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को समाप्त कर दिया और इसे दो प्रमुख समुदायों, वीरशैव-लिंगायत और वोक्कालिगा में वितरित कर दिया।
सरकार ने ओबीसी मुसलमानों को 10 प्रतिशत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी में स्थानांतरित करने का भी फैसला किया।
इसने ओबीसी मुसलमानों को 10 प्रतिशत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी में स्थानांतरित करने का भी फैसला किया।
इस बीच, कर्नाटक में विधानसभा चुनाव 10 मई को होने हैं और वोटों की गिनती 13 मई को होगी।
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