New Delhi: दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को रानी कपूर द्वारा आरके फैमिली ट्रस्ट के विघटन के संबंध में दायर किए गए दीवानी मुकदमे की संक्षिप्त सुनवाई के बाद सुनवाई की तारीख 28 जनवरी तक के लिए पुनः निर्धारित कर दी। न्यायालय ने पाया कि उठाए गए मुद्दों पर विस्तृत विचार-विमर्श की आवश्यकता है और संकेत दिया कि मामले की लंबी सुनवाई करनी होगी।
सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति विकास महाजन की पीठ ने पक्षों को अपनी प्रारंभिक दलीलों से उत्पन्न होने वाले किसी भी बिंदु को स्पष्ट करने के लिए संक्षिप्त लिखित प्रस्तुतियाँ दाखिल करने की अनुमति दी।
दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की माता रानी कपूर ने आरके फैमिली ट्रस्ट के गठन और प्रशासन से संबंधित परिस्थितियों पर सवाल उठाते हुए अदालत का रुख किया है।
अपने मुकदमे में, उसने आरोप लगाया है कि ट्रस्ट का गठन और संचालन उसकी जानकारी या सहमति के बिना किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप उसे उन संपत्तियों के वास्तविक स्वामित्व से वंचित कर दिया गया, जिनका दावा है कि वे मूल रूप से उसकी थीं।
वादी के अनुसार, संबंधित घटनाएँ उस समय घटीं जब वह स्ट्रोक के बाद चिकित्सकीय रूप से अस्वस्थ थीं और अपने व्यक्तिगत और वित्तीय मामलों के प्रबंधन के लिए अपने बेटे पर निर्भर थीं। उन्होंने दावा किया है कि उन्हें आश्वासन दिया गया था कि उनकी संपत्ति उनके नियंत्रण में रहेगी और उनके हित में प्रबंधित की जाएगी।
मुकदमे में आगे आरोप लगाया गया है कि उनके दिवंगत बेटे ने या तो किसी के प्रभाव में आकर काम किया या ट्रस्ट व्यवस्था को लागू करने में खुद को इस्तेमाल होने दिया। रानी कपूर ने दावा किया है कि उन्हें जो आश्वासन दिए गए थे, उनके आधार पर वह अपनी संपत्ति की सुरक्षा को लेकर आश्वस्त थीं, जबकि कथित तौर पर ऐसे लेन-देन किए गए जिनसे उनके स्वामित्व अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि उन्हें दस्तावेजों की सामग्री या कानूनी निहितार्थों के बारे में पूरी जानकारी दिए बिना ही उन पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था और कुछ दस्तावेजों पर खाली हस्ताक्षर किए गए थे। ये आरोप प्रिया कपूर और अन्य आरोपियों के खिलाफ लगाए गए हैं, जिन पर ट्रस्ट संरचना की वास्तविक प्रकृति और परिणामों को छिपाने का आरोप है।
इस मुकदमे के माध्यम से रानी कपूर ने आरके फैमिली ट्रस्ट को रद्द करने और अपनी संपत्ति की बहाली की मांग की है। उनका दावा है कि ये लेन-देन गलतबयानी और अनुचित दबाव का परिणाम थे और उनकी जानकारी के बिना किए गए थे।